सेबी परिपत्र दिनांक 16.03.2023
आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड
प्रिय शेयरधारक,
विषय: आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड।
हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 16 मार्च, 2023 के अपने परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 के माध्यम से प्रसंस्करण के लिए सरलीकृत मानदंडों को अधिसूचित किया है। आरटीए द्वारा निवेशक सेवा अनुरोध और भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सेबी सर्कुलर (पीडीएफ फाइल) के लिए यहां क्लिक करें
शेयरधारकों द्वारा भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं ।
- उपरोक्त वस्तुओं से संबंधित धारक के किसी भी सेवा अनुरोध को आरटीए द्वारा संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड।
- निवेशकों के प्रश्नों, शिकायतों और सेवा अनुरोध के प्रसंस्करण के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़ेस।
- भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- वैध पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना।
- भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों द्वारा पैन और आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ना
भौतिक रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पैन/केवाईसी/नामांकन विवरण, यदि पहले उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, को निम्नलिखित फॉर्म जमा करके बैंक के आरटीए को अपडेट करें :
क्र. | विवरण | रूप |
---|---|---|
1 | फॉर्म नंबर ISR-1 - पैन, केवाईसी विवरण दर्ज करने या उसमें परिवर्तन/अपडेशन के लिए अनुरोध | |
2 | फॉर्म नंबर ISR-2 - बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि | |
3 | फॉर्म नंबर ISR-3 - सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र | |
4 | फॉर्म नंबर एसएच-13 - नामांकन फॉर्म | |
5 | फॉर्म नंबर एसएच-14 - नामांकन रद्द करना या बदलाव करना |
कृपया ध्यान दें कि भौतिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए बैंक या उसके आरटीए को पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। 31 मार्च, 2023 तक ऐसे विवरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में , संबंधित शेयरों को आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा ।
उपरोक्त के मद्देनजर, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 31 मार्च, 2022 से पहले आरटीए के साथ अपना वैध पैन ( आधार से जुड़ा पैन) प्रस्तुत/अपडेट करें ।
डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने केवाईसी विवरण, नामांकन विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और संपर्क विवरण अपने संबंधित डीपी को प्रस्तुत/अद्यतन करें, यदि ऐसा अभी तक नहीं किया गया है।
यदि नियत तिथियों से पहले उपरोक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उक्त सेबी परिपत्र के अनुसार फोलियो में शेयर फ्रीज कर दिए जाएंगे ।
हम एक बार फिर भौतिक रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने भौतिक शेयरों को जल्द से जल्द डीमैट में परिवर्तित करवा लें।
आरटीए और बैंक का संपर्क विवरण:
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड संपर्क व्यक्ति: श्री मधुकर परसे इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र के-215, दूसरी मंजिल , अंसा इंडस्ट्रियल एस्टेट, साकी विहार रोड, साकी नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400072 दूरभाष: 022 28476021/22 ईमेल आईडी: mparase@mcsregistrars.com / | बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवा विभाग, लोकमंगल , 1501, शिवाजीनगर , पुणे 411005 दूरभाष: 020 25511360 ईमेल आईडी: investors_services@mahabank.co.in |