बेटी बचाओ बेटी पढाओ

बागवानी / बागान गतिविधियां

बागवानी / बागान गतिविधियां
सुविधा का प्रकारअवधि ऋण(टीएल)
प्रयोजनफल फसलों की खेती - आम, अनार, अंगूर, अमरूद आदि
पात्रताभूमि या स्थायी किरायेदारों या लीजधारकों (उचित रूप से लंबी अवधि के लिए) के रूप में फल बागान, वृक्षारोपण और नर्सरी फसलों की पैदावार में लगे सभी लोग।
रकमनाबार्ड / एनएचबी इकाई लागत / परियोजना लागत के अनुसार
मार्जिन
  • 1.60 लाख रुपये तक सीमा
  • 1.60 लाख से 15% से 25% तक सीमा

(उद्देश्य और वित्त की मात्रा के आधार पर)
ब्याज की दररु.10.00 लाख तक: 1 वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस@0.50% + 2.00%
रु.10.00 लाख से अधिक: 1 वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ 0.50% + 3.00%
प्रतिभूति
  • फसलों, उपकरणों, मशीनरी और हाइपोथेकेशन अन्य संपत्तियां
  • तीसरी पार्टी गारंटी/ भूमि का बंधक
पुनर्भुगतानप्रारंभिक अवधि सहित 7-15 वर्षों के भीतर। उपज के विपणन फसलों की कटाई के साथ मिलकर।
सब्सिडीपात्र परियोजनाओं के लिए एनएचबी/ एनएचएम से सब्सिडी उपलब्ध है
पेपर आवश्यकता
  1. ऋण आवेदन यानी फॉर्म संख्या -138, और संलग्नक बी 2
    • सभी 7/12, 8 ए, 6 डी निष्कर्ष, आवेदक की चतुर्सीमा
    • पीएसीएस समेत आसपास के वित्तीय संस्थानों से आवेदक का बेबाकी प्रमाणपत्र।
    • जहां भूमि बंधक होनी है वहां 1.60  लाख रुपये से ऊपर के ऋण के लिए बैंक के पैनल पर मौजूद वकील से कानूनी खोज।
    • ऋण के उद्देश्य के आधार पर मूल्य कोटेशन/ योजना अनुमान/ अनुमतियां इत्यादि
  2. गारंटी फॉर्म एफ -138
    • गारंटीकर्ताओं के सभी 7/12, 8 एपीएसीएस प्रमाण पत्र।
आवेदन करें