बेटी बचाओ बेटी पढाओ

एमएसएमई के लिए महाबैंक जीएसटी क्रेडिट योजना

पात्रता  

  • कम से कम एक वर्ष से व्यापार करनेवाली व्यापार / सेवाओं / विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न एमएसएमई इकाइयाँ, गठन पर ध्यान दिए बिना
  • एमएसएमई इकाई /उधारकर्ता के पास जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित पंजीकरण होना चाहिए, अर्थात् अनंतिम पंजीकरण (जीएसटी आरईजी - 25) या अंतिम पंजीकरण (जीएसटी आरईजी - 06)
  • एमएसएमई इकाई / उधारकर्ता के पास वैध जीएसटी रिटर्न यानी GSTR-1 (नियमित) के लिए न्यूनतम नवीनतम 3 महीने / नवीनतम तिमाही के लिए GSTR-4 (संरचना) होना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत सुविधा केवल एकल बैंकिंग के अंतर्गत उपलब्ध है।

उद्देश्य

व्यापार / सेवाओं / विनिर्माण गतिविधि के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए

सुविधा की प्रकृति

कार्यशील पूंजी (निधि और गैर निधि आधारित)

वित्त की प्रमात्रा

न्यूनतम रु.10.00 लाख से ऊपर;

अधिकतम रु.25.00 करोड़ तक

मार्जिन

चुकता स्टॉक और प्राप्तियों का 25%

ब्याज दर

  • RLLR आधारित
  • यदि संपार्श्विक प्रदान किया जाता है तो ROI में कमी के माध्यम से प्रोत्साहन।
  • 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए CGTMSE कवर उपलब्ध है।

प्रतिभूति

प्राथमिक : इन्वेंटरी और प्राप्य का हाइपोथैक्सेशन

गारंटी:

  • कोई तृतीय पक्ष गारंटी या संपार्श्विक सुरक्षा नहीं, यदि अग्रिम CGTMSE के अंतर्गत कवर किया है

प्रक्रिया शुल्क

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार

नये/ताजा उधारकर्ता के लिए CMR

CMR 1 से CMR 4

अधिग्रहण ऋणों/नए एमएसएमई उधारकर्ताओं (बैंक में नए) के लिए प्रसंस्करण शुल्क में रियायत

CMRप्रक्रिया शुल्क
1 & 2NIL
3 & 450% छूट

आवेदन करें