एमएसएमई के लिए महाबैंक जीएसटी क्रेडिट योजना
पात्रता | - कम से कम एक वर्ष से व्यापार करनेवाली व्यापार / सेवाओं / विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न एमएसएमई इकाइयाँ, गठन पर ध्यान दिए बिना
- एमएसएमई इकाई /उधारकर्ता के पास जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित पंजीकरण होना चाहिए, अर्थात् अनंतिम पंजीकरण (जीएसटी आरईजी - 25) या अंतिम पंजीकरण (जीएसटी आरईजी - 06)
- एमएसएमई इकाई / उधारकर्ता के पास वैध जीएसटी रिटर्न यानी GSTR-1 (नियमित) के लिए न्यूनतम नवीनतम 3 महीने / नवीनतम तिमाही के लिए GSTR-4 (संरचना) होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत सुविधा केवल एकल बैंकिंग के अंतर्गत उपलब्ध है।
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उद्देश्य | व्यापार / सेवाओं / विनिर्माण गतिविधि के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए |
सुविधा की प्रकृति | कार्यशील पूंजी (निधि और गैर निधि आधारित) |
वित्त की प्रमात्रा | न्यूनतम रु.10.00 लाख से ऊपर; अधिकतम रु.25.00 करोड़ तक |
मार्जिन | चुकता स्टॉक और प्राप्तियों का 25% |
ब्याज दर | - RLLR आधारित
- यदि संपार्श्विक प्रदान किया जाता है तो ROI में कमी के माध्यम से प्रोत्साहन।
- 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए CGTMSE कवर उपलब्ध है।
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प्रतिभूति | प्राथमिक : इन्वेंटरी और प्राप्य का हाइपोथैक्सेशन गारंटी: - कोई तृतीय पक्ष गारंटी या संपार्श्विक सुरक्षा नहीं, यदि अग्रिम CGTMSE के अंतर्गत कवर किया है
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प्रक्रिया शुल्क | मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार |
नये/ताजा उधारकर्ता के लिए CMR | CMR 1 से CMR 4 |
अधिग्रहण ऋणों/नए एमएसएमई उधारकर्ताओं (बैंक में नए) के लिए प्रसंस्करण शुल्क में रियायत | CMR | प्रक्रिया शुल्क |
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1 & 2 | NIL | 3 & 4 | 50% छूट |
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