Azadi ka Amrit Mahatsav

महाबैंक रूफटॉप सोलर पैनल ऋण योजना

पीएम सूर्यघर : मुफ्त बिजली योजना

क्र.

पैरामीटर

पात्रता शर्तें

(3 किलोवाट तक)

पात्रता शर्तें

(3 किलोवाट से ऊपर से 10 किलोवाट तक)

1

उद्देश्य

केवल आवासीय उद्देश्य के लिए 3 किलोवाट तक ग्रिड कनेक्टेड आरटीएस (रूफ टॉप सोलर) की स्थापना के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

केवल आवासीय उद्देश्य के लिए ग्रिड से जुड़े आरटीएस (रूफ टॉप सोलर) (3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक) की स्थापना के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

2

पात्रता

  • किसी भी व्यक्ति जिसके पास अपने नाम पर आवासीय संपत्ति है और उसने हमारे बैंक के अलावा उक्त घर के लिए किसी अन्य बैंक/एफआई से ऋण नहीं लिया है।
  • एमएनआरई द्वारा आदेशानुसार पर्याप्त छत क्षेत्र की आश्यकता।

पात्र उधारकर्ता:-

a) केंद्र/राज्य सरकार के स्थायी वेतनभोगी कर्मचारी/कॉर्पोरेट वेतन खाताधारक/पीएसयू और निजी कंपनियों के कर्मचारी।

b) केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू के पेंशनभोगी।

c) स्व-रोज़गार, पेशेवर, व्यवसायी/स्वतंत्र उद्यमी/कृषक जिनके पास आय का नियमित स्रोत है।

आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कृषकों के मामले में , राज्य स्तरीय राजपत्रित रैंक वाले तहसीलदार/मंडल राजस्व अधिकारी/राजस्व विभाग अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र को ऋण की मंजूरी के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

3

वार्षिक आय मानदंड:-

कोई न्यूनतम वार्षिक आय मानदंड नहीं।

न्यूनतम वार्षिक आय - रु. 3.00 लाख

4

सह आवेदक

आय जोड़ने के लिए करीबी पारिवारिक संबंधों में केवल एक सह-आवेदक पर विचार किया जा सकता है

  • पति/पत्नी
  • पिता
  • माँ
  • भाई
  • बेटा
  • बेटी
  • बहन
5

न्यूनतम और अधिकतम ऋण राशि

न्यूनतम सीमा: रु. 10,000/-

अधिकतम सीमा: रु. 2.00 लाख

न्यूनतम सीमा: रु. 10,000/-

अधिकतम सीमा: रु. 10.00 लाख

6

मार्जिन

न्यूनतम मार्जिन - परियोजना लागत का 10%

(परियोजना लागत में रखरखाव सहित आवासीय परिसर में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है)।

न्यूनतम मार्जिन - परियोजना लागत का 20%

(परियोजना लागत में रखरखाव सहित आवासीय परिसर में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है)।

7

वित्त की प्रमात्रा

अधिकतम ऋण राशि,  निम्नलिखित के आधार पर मूल्यांकन की गई ऋण राशि में से सबसे कम होगी

1. अनुमत कटौती मानदंड

2. अधिकतम अनुमत मार्जिन मानदंड।

3. मांगी ऋण राशि.

योजना के अनुसार अधिकतम ऋण राशि

8

आयु

आवेदक की न्यूनतम आयु: -21 वर्ष,

अधिकतम -70- वर्ष (पुनर्भुगतान अवधि सहित)

9

सब्सिडी

जैसा कि केंद्र सरकार के रूफटॉप सोलर सब्सिडी कार्यक्रम और रूफटॉप सोलर के लिए किसी भी राज्य सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत लागू है।

आवेदक को रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल में पंजीकरण करना चाहिए और डिस्कॉम/एमएनआरई के साथ पंजीकृत/सूचीबद्ध से रूफटॉप सोलर खरीदने से संबंधित  अनुमोदित परियोजना विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

 रूफटॉप सौर संयंत्र की क्षमता

3 किलोवाट तक

रूफटॉप सौर संयंत्र की क्षमता

 (4 किलोवाट से 10 किलोवाट तक)

i) 1 किलोवाट – रू. 30000/-

ii) 2 किलोवाट – रू. 60000/-

iii) 3 किलोवाट – रू. 78000/-

सब्सिडी राशि – रु. 78000/-

  • उधारकर्ता द्वारा दावा किया जाए (ऋण खाते में सब्सिडी राशि जमा करने के लिए ऋण खाता संख्या प्रदान की जाए)
  • यदि सब्सिडी ऋण खाते के अलावा किसी अन्य खाते में प्राप्त होती है, तो इस मामले में उधारकर्ता से उपयुक्त वचन पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि वह इसे ऋण खाते में जमा करेगा।
  • केंद्र/राज्य सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार सब्सिडी योजना का अनुपालन किया जाना है।
10

ब्याज दर

गैर गृह ऋण उधारकर्ता और गृह ऋण उधारकर्ता के लिए)

ब्याज दर

प्रभावी ब्याज दर

आरएलएलआर- 2.30%

7.00%

आवेदक जिनका न्यूनतम सिबिल स्कोर 650 और उससे अधिक है (एनटीसी भी पात्र है)

गृह ऋण उधारकर्ता के लिए

सिबिल स्कोर

ब्याज दर

प्रभावी ब्याज दर

800 या अधिक

आरएलएलआर + 0.20%

9.50%

750 से 799

आरएलएलआर + 0.50%

9.80%

700 से 749

आरएलएलआर + 0.75%

10.05%

650 से 699

आरएलएलआर + 1.00%

10.30%

गृह ऋण उधारकर्ता के लिए

(गृह ऋण के समान दर)

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अधिस्थगन

6 माह तक

12

ऋण पुनर्भुगतान अवधि

अधिस्थगन सहित 120 माह

13

प्रोसेसिंग फीस

शून्य

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खाता प्रबंधन शुल्क (दस्तावेज़ीकरण, निरीक्षण/पर्यवेक्षण, एनईएसएल और सिबिल शुल्क शामिल हैं)

रु. 500 + ऋण राशि का 0.20%

न्यूनतम 500/- रु.

अधिकतम 2500/- रु.

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प्रतिभूति

प्राथमिक प्रतिभूति :- खरीदी गई संपत्ति का दृष्टिबंधन यथा सोलर रूफ टॉप प्लांट/सेटअप. सरसाइ के साथ दृष्टिबंधन का पंजीकरण किया जाएगा।

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संवितरण

एमएनआरई द्वारा अनिवार्य सभी आवश्यक व्यवहार्यता रिपोर्ट जमा करने के बाद भुगतान सीधे विक्रेता/ईपीसी ठेकेदार को किया जाएगा।

(ऋण खाता संख्या देते हुए उधारकर्ता/विक्रेता द्वारा सब्सिडी का दावा किया जाना चाहिए)

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सैद्धांतिक प्रस्ताव

  • आवेदक द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर डिजिटल सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी। अंतिम मंजूरी प्रासंगिक दस्तावेजों के सत्यापन और बैंकों द्वारा मूल्यांकन पर आधारित होगी।
  • सभी आवेदन जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे जो केवल स्व-स्रोत यात्रा के साथ-साथ सहायता प्राप्त यात्रा के लिए उपलब्ध है।
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ऋण आवेदन के लिए लिंक

आवेदन के लिए https://pmsuryagarh.gov.in पर रजिस्टर करें

सफल पंजीकरण के बाद, कृपया https://www.jansamarth.in → नवीकरणीय ऊर्जा → पर आवेदन करें।