Azadi ka Amrit Mahatsav

गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा विवरण

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा के योजना का विवरण

क्र.

मापदंड

दिशानिर्देश

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नाम

  • आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) (एतदद्वारा योजना के रूप में संदर्भित), दो घटकों ईसीएलजीएस 1.0 तथा ईसीएलजीएस 2.0 के साथ।

i. ईसीएलजीएस-1.0 29 फरवरी, 2020 तक सभी उधार संस्थानों और दिनों के दौरान उधारकर्ताओं (जिनका केवल निधि आधारित है) जिनका कुल ऋण बकाया क्रमशः 50 करोड़ रुपये और 60 दिनों तक था।

i. ईसीएलजीएस-2.0 रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क पर कामत समिति द्वारा अभिनिर्धारित 26 क्षेत्रों में उधारकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट की दिनांक 04.09.2020 और हेल्थकेयर क्षेत्र जिनकी कुल ऋण बकाया राशि (केवल निधि आधारित) सभी ऋण संस्थानों में और 29 फरवरी, 2020 तक पिछले दिनों के अनुसार क्रमशः 50 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और 30 दिन तक बकाया थी।  

  • क्रेडिट उत्पाद जिसके लिए योजना के अंतर्गत गारंटी प्रदान की जाएगी उसे ‘गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन’ (जीईसीएल) नाम दिया जाएगा
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उद्देश्य

  • यह COVID-19 संकट के मद्देनजर एक विशेष योजना है। यह अतिरिक्त तरलता प्रदान करने का प्रयास करती है, जिससे पीएमएमवाई उधारकर्ताओं सहित व्यावसायिक उद्यमों / एमएसएमई को अपने परिचालन दायित्वों को पूरा करने और अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सक्षम किया जा सके।  
  • जीईसीएल के लिए 100% गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए, जो कि 29 फरवरी, 2020 तक ऋण लेने वालों के लिए 20% तक की, पात्र उधारकर्ताओं के लिए, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी अवधि ऋण सुविधा के रूप में (एलएलजीएस 1.0 और 2.0 दोनों के अंतर्गत) और / या गैर-निधि आधारित सुविधा (केवल एलएलजीएस 2.0 के अंतर्गत) पूर्व-अनुमोदित मंजूरी सीमा होगी।
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सुविधा की प्रकृति

  • निधि आधारित: कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण एलएलजीएस 1.0 और 2.0 दोनों के अंतर्गत।  
  • गैर निधि आधारित: केवल ईजीएलएस 2.0 के अंतर्गत (कुल ऋण का अधिकतम 25%, जीईसीएल के अंतर्गत वित्त पोषित सुविधा सहित)
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पात्र उधारकर्ता

  1. एलएलजीएस 1.0 के अंतर्गत "पात्र उधारकर्ता"

    • सभी व्यावसायिक उद्यम / एमएसएमई / ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 29.2.2020 को 50 करोड़ रुपये तक के कुल ऋण बकाया (केवल निधि आधारित) के साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त किया है।

    • योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए उधारकर्ता खाते 29 फरवरी, 2020 को पहले से बकाया 60 दिनों के बराबर या उससे कम होना चाहिए।

  2. एलएलजीएस 2.0 के अंतर्गत "पात्र उधारकर्ता"

    • 26 क्षेत्रों में सभी व्यावसायिक उद्यम / एमएसएमई जो कि कामत कमेटी द्वारा रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क (अनुलग्नक I के रूप में संलग्न) अभिनिर्धारित हैं और हेल्थकेयर क्षेत्र, जिन्होंने ऋणदाता संस्थानों से 29.02.2020 तक रु.50 करोड़ से अधिक और रु.500 करोड़ से अधिक नहीं के कुल ऋण बकाया (केवल निधि आधारित) के साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण लिया है ।

    • ईसीएलजीएस 2.0 के अंतर्गत पात्र होने के लिए, उधारकर्ता खाते 29 फरवरी, 2020 तक पहले से बकाया 30 दिनों के बराबर या उससे कम होने चाहिए।

  3. हालांकि, उनके क्रेडिट कार्ड /बचत खाते /चालू खाते के संबंध में उधारकर्ता की ओवरड्यूज के लिए अपवाद की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उक्त ओवरड्यूज योजना के अंतर्गत विस्तारित ऋण राशि (यानी जीईसीएल राशि) का 1% से अधिक न हो और अतिदेय राशि को योजना के अंतर्गत विस्तारित की जा रही सहायता से पहले नियमित किया गया था और आगे यह भी कि बैंक यह सुनिश्चित करता है कि ओवरड्यूज बैंक द्वारा अनुपालन की जा रही भौतिकता की अवधारणा से कवर किए गए थे।
  4. इस योजना के उद्देश्य के लिए, बिजनेस एंटरप्राइजेज/ एमएसएमई शब्द में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत शामिल ऋण भी शामिल होंगे
  5. यह योजना बैंक की बहियों पर मौजूदा ग्राहकों के लिए मान्य है।
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वित्त की प्रमात्रा

  1. एलएलजीएस 1.0 के अंतर्गत

    • अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण सुविधा के रूप में पात्र उधारकर्ताओं को जीईसीएल निधियन की राशि, 29 फरवरी, 2020 के अनुसार रु.50 करोड़ (केवल निधि आधारित) तक उनके कुल ऋण बकाया का 20% तक होगा बशर्ते उधारकर्ता सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

  2. एलएलजीएस 2.0 के अंतर्गत

    • पात्र उधारकर्ताओं को जीईसीएल फंडिंग की राशि या तो अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मियादी ऋण सुविधा और/ या गैर-निधि आधारित सुविधा या दोनों के संमिश्र के रूप में, 29 फरवरी, 2020 को रु.500 करोड़ तक उनके कुल क्रेडिट बकाया (केवल निधि आधारित) का 20% तक होगी, बशर्ते उधारकर्ता सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

    • एलएलजीएस 2.0 के अंतर्गत ऋण सुविधा निधि आधारित या गैर-निधि आधारित सुविधा या दोनों के संमिश्र के रूप में हो सकती है।

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अवधि

  1. ईसीएलजीएस 1.0 के अंतर्गत: जीईसीएल के अंतर्गत दिए गए ऋण की डोर टू डोर अवधि पहले संवितरण की तारीख से चार साल होगी।
  2. ईसीएलजीएस 2.0 के अंतर्गत: जीईसीएल के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं की डोर टू डोर अवधि निधि आधारित सुविधा के पहले संवितरण की तारीख या गैर-निधि आधारित सुविधा के उपयोग की पहली तारीख, जो भी पहले हो, से पांच साल होगी । स्वीकृत गैर-निधि आधारित सुविधा के गारंटी कवर के लिए पात्र होने के लिए, पहला उपयोग 30 जून, 2021 को या उससे पहले अवश्य होना चाहिए।

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अधिअधिस्थगन

  • इस योजना के अंतर्गत मूल राशि पर एक वर्ष की अधिअधिस्थगन अवधि प्रदान की जाएगी।
  • अधिअधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज देय होगा।
  • मूलधन को ईसीएलजीएस 1.0 के अंतर्गत 36 किस्तों में चुकाना होगा और ईसीएलजीएस 2.0 के अंतर्गत 48 किस्तों में अधिस्थगन अवधि खत्म होने के बाद चुकाना होगा।

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संवितरण व पुनर्भुगतान

  • योजना के अंतर्गत पात्र उधारकर्ता खाता मंजूरी /संवितरण की तिथि को एनपीए नहीं होना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत निधि आधारित सुविधा के लिए संवितरण की अंतिम तिथि (ईसीएलजीएस 1.0 और ईसीएलजीएस 2.0) 30 जून, 2021 तक होगी।
  • मूलधन को ईसीएलजीएस 1.0 के अंतर्गत 36 किस्तों में चुकाना होगा और ईसीएलजीएस 2.0 के अंतर्गत 48 किस्तों में अधिस्थगन अवधि खत्म होने के बाद चुकाना होगा।
  • सुविधा को उधारकर्ता पर एक जोखिम के रूप में माना जाएगा और आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

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मार्जिन

  • शून्य
  • ईसीएलजीएस 2.0 के अंतर्गत गैर-वित्त पोषित सुविधा के मामले में: मार्जिन मौजूदा गैर-वित्त पोषित सुविधा के अनुसार होना चाहिए।
  • यदि कोई मौजूदा गैर-वित्त पोषित सुविधा नहीं है, तो 25% का मार्जिन लिया जाना चाहिए (केवल ईसीएलजीएस 2.0 के गैर-वित्त पोषित हिस्से के लिए)।
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गैर-वित्त पोषित सुविधा के लिए ब्याज की दर / कमीशन

ब्याज दर
  1. एमएसएमई

    • आरएलएलआर + 0.05%, न्यूनतम 7.5% और अधिकतम 9.25% तक आरओआई के अधीन। (इस ऋण सुविधा के पूरे कार्यकाल के दौरान)।

  2. गैर-एमएसएमई

    • एमसीएलआर + मामला दर मामला आधार पर मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा 0.20% से 1% तक विस्तारित (इस ऋण सुविधा के पूरे कार्यकाल के दौरान 7.55% की न्यूनतम और अधिकतम 9.25% तक आरओआई)।

गैर-वित्त पोषित सुविधा पर कमीशन: -

  • मौजूदा गैर-निधि सुविधा के मामले में: मौजूदा मंजूरी के अनुसार प्रभार। 
  • गैर-निधि सुविधा के नए अनुमोदन के मामले में: सेवा प्रभारों के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार  
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प्रतिभूति

  • नकदी प्रवाह (चुकौती सहित) और प्रतिभूति के संदर्भ में मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं के साथ दूसरा शुल्क
  • NCGTC के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक के अधीन, 25 लाख रुपये तक के सभी ऋणों (29 फरवरी, 2020 तक बकाया जीईसीएल के अंतर्गत स्वीकृत ऋण) के संबंध में, दूसरे शुल्क का निर्धारण माफ कर दिया गया है।
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संपार्श्विक

इस योजना के अंतर्गत विस्तारित अतिरिक्त ऋण के लिए कोई अतिरिक्त संपार्श्विक नहीं मांगा जाएगा।

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योजना वैधता

यह योजना एनसीजीटीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों को जारी करने की तारीख से 31.03.2021 तक या जब तक जीईसीएल के अंतर्गत 3,00,000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर नहीं हो जाती है, तब तक जीईसीएल (ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0 दोनों को ध्यान में लेते हुए) के अंतर्गत, जो भी पहले हो, स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी  

हालांकि, 31 मार्च, 2021 के बाद लेकिन 30 जून, 2021 तक संवितरण का लाभ उठाया जा सकता है। गैर-निधि आधारित भाग के अंतर्गत सुविधा का लाभ मंजूर सुविधा के 5 साल के कार्यकाल के दौरान लिया जा सकता है, बशर्ते पहले किश्त का उपयोग 30 जून, 2021 को या उससे पहले किया गया हो।  

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गारंटी कवरेज

  • नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा के लिए बकाया राशि पर 100% गारंटी कवरेज, जैसा कि NPA की तारीख को या दावे को दर्ज करने की तिथि पर, जो भी कम हो, प्रदान करेगी  
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गारंटी शुल्क

इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सभी ऋण सुविधाओं के लिए कोई गारंटी शुल्क नहीं  

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प्रसंस्करण शुल्क

शून्य   

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पूर्वभुगतान शुल्क

शून्य  

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प्रलेखन/ अन्य शुल्क

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार  

संकल्प ढांचे पर कामत समिति द्वारा अभिनिर्धारित 26 क्षेत्र

क्र.

दिनांक 04.09.2020 की अपनी रिपोर्ट द्वारा संकल्प ढांचे पर कामत समिति द्वारा अभिनिर्धारित 26 क्षेत्र

1

ऑटो अवयव

2

ऑटो डीलरशिप

3

ऑटोमोबाइल विनिर्माण *

4

विमानन **

5

निर्माण सामग्री - टाइलें

6

सीमेंट

7

रसायन

8

निर्माण

9

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स / एफएमसीजी

10

कॉर्पोरेट रिटेल आउटलेट्स

11

रत्न और आभूषण

12

होटल , रेस्तरां , पर्यटन  

13

लोहा और इस्पात विनिर्माण  

14

लॉजिस्टिक्स   

15

अलौह धातु  

16

फार्मास्यूटिकल्स विनिर्माण  

17

 प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण  

18

प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण

19

पोर्ट और पोर्ट सेवा

20

शक्ति

• जनरेशन

• पारेषण

• वितरण

21

रियल एस्टेट

 • आवासीय

• व्यावसायिक

22

 सड़कें

23

शिपिंग

24

चीनी

25

कपड़ा

26

ट्रेडिंग - थोक