Azadi ka Amrit Mahatsav

पीएमईजीपी

यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी सरकार द्वारा लाभार्थियों / उद्यमियों को उनके बैंक खातों में सीधे वितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सब्सिडी देता है।

पात्र उधारकर्ता:

  • 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति
  • विनिर्माण में रु.10.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 5.00 लाख से ऊपर की परियोजना के लिए VIII Std पास आवश्यक
  • स्वयं सहायता समूह और धर्मार्थ ट्रस्ट
  • संस्थाएँ पंजीकरण अधिनियम -1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान
  • उत्पादन आधारित सहकारी समितियाँ

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणियाँ

लाभार्थी का अपना योगदान (परियोजना लागत का)

सब्सिडी की दर

शहरी

ग्रामीण

सामान्य श्रेणी

10%

15%

25%

विशेष (एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक / महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र आदि)

5%

25%

35%

  • ब्याज दरआरएलएलआर पर आधारित.