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फ्लोटिंग दर बचत बॉण्‍ड, 2020 (करयोग्‍य)

  • भारत सरकार ने 01 जुलाई, 2020 से अस्थिर दर बचत बॉण्‍ड, 2020 (करयोग्‍य) योजना की शुरुवात करने की घोषणा की।
  • पात्रता: यह बॉण्‍ड व्‍यक्तियों (संयुक्‍त होल्डिंग सहित) और हिन्‍दू अविभाज्‍य परिवार के लिए निवेश हेतु खुला है। इस बॉण्‍ड में निवेश करने हेतु एनआरआई पात्र नहीं हैं।
  • विशेषताएं: इस योजना की विशेषताएं निम्‍नानुसार हैं:
    1. बॉण्‍ड लेजर खाते के रूप में बॉण्‍ड हेतु आवेदन केवल नामित शाखा में ही स्‍वीकार किए जाएंगे।
      नामित शाखाओं की सूची प्राप्‍त करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
    2. बॉण्‍ड केवल गैर संचयी फॉर्म में जारी किए जाएंगे। बॉण्‍ड पर ब्‍याज का भुगतान अर्धवार्षिक रूप से प्रत्‍येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाएगा। 01 जनवरी 2021 को कूपन का भुगतान 7.15% पर किया जाएगा। अगले अर्धवार्षिक के लिए ब्‍याज दर का निर्धारण प्रत्‍येक छह माह में किया जाएगा। संचयी आधार पर ब्‍याज भुगतान का कोई विकल्‍प नहीं है।
    3. बॉण्‍ड में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
    4. आयकर: आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बॉण्‍डधारक की प्रासंगिक स्थिति के अनुसार बॉण्‍ड पर ब्‍याज कर योग्‍य होगा।
    5. संपत्ति कर: बॉण्‍ड को संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट प्राप्‍त है।
    6. बॉण्‍ड जारी होने के दिनांक से 7 (सात) वर्ष की समाप्ति पर पुनर्भुगतान किया जाएगा। समयपूर्व रिडेम्‍पसन की अनुमति केवल वरिष्‍ठ नागरिकों की विशेष श्रेणी हेतु दी जाएगी।
    7. ये बॉण्‍ड अनुषंगी बाजार में व्‍यापार योग्‍य नहीं हैं तथा बैंकिंग संस्‍थान, गैर-बैंकिंग वितीय कंपनियों अथवा वित्‍तीय संस्‍थानों से ऋण हेतु संपार्श्विक के रूप पात्र नहीं हैं।
    8. बॉण्‍ड की एकल धारक या जीवित एकल धारक, व्‍यक्ति के रूप में नामकरण कर सकता है।