डॉक्टरों के लिए महाबैंक ऋण योजना
पारामीटर | ब्योरा |
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पात्र समूह | डॉक्टर: न्यूनतम योग्यता के साथ योग्य पंजीकृत मेडिकल पैक्टिशनर बीएएचएमएस/ बीएएमएस/ बीपीटी/ एमबीबीएस/ बीडीएस - अर्हता के बाद न्यूनतम 2 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ सांविधिक/ विनियामक प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन/ पंजीकरण आवश्यक है।
- एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत एमएसएमई के रूप में पात्रता तथा उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।
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उद्देश्य | - मामलानुसार राज्य/ केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस/ पंजीकरण के साथ अनुपालन के अधीन अस्पताल/ क्लीनिक/ नर्सिंग होम/ फीजियोथेरेपी सेंटर, पॉलीक्लीनिक, पैथोलोजिकल लैब, डायनोस्टिक सेंटर, आंख केंद्र, ईएनटी सेंटर, लघु व मध्यम आकार के विशेषीकृत क्लायंट यथा स्किन क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, डायलेसिस सेंटर, इंडोस्कोपी सेंटर, आईवीएफ सेंटर, पॉलीक्लीनिक, एक्सरे लैब आदि चलाने के लिए स्वामित्व आधार पर परिसर लेने हेतु।
- अनुषंगी उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्सचर, फर्नीसिंग, प्रोफेशनल टूल, कंप्यूटर, यूपीएस, सॉफ्टवेयर आदि सहित मेडिकल उपकरणों की खरीद।
- मौजूदा केंद्र की मरम्मत, विस्तारण और आधुनिकीकरण।
- मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए वाहनों, एम्बूलेंस आदि की खरीद।
- अस्पताल/ क्लीनिक/ नर्सिंग होम आदि में चिकित्सा उपयोग हेतु पॉवर बैकअप के साथ ऑक्सीजन प्लांट लगाने हेतु।
- दवाईयां/ वैक्सीन/ डिस्पोजेबल आदि को स्टॉक में रखने हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता।
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सुविधा की प्रकृति | - सावधि ऋण
- नकदी ऋण
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वित्त की प्रमात्रा | - न्यूनतम: रु.10.00 लाख से अधिक
- अधिकतम: रु.25.00 करोड़ तक
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ब्याज दर | - RLLR आधारित
- यदि संपार्श्विक प्रदान किया जाता है तो ROI में कमी के माध्यम से प्रोत्साहन।
- 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए CGTMSE कवर उपलब्ध है।
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मार्जिन | - रु.200.00 लाख तक : सावधि ऋण – परियोजना लागत का 20%, वाहन – ऑन रोड लागत का 15% और सीसी - 25%
- रु.200.00 लाख से अधिक : सावधि ऋण - 25% और सीसी -25%
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पुनर्भुगतान | अधिकतम 12 वर्ष तक |
फीस और प्रभार | मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार |
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