सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं
02 दिसंबर, 2014 से हमारे बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरूवात की गई है।
यह खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी शाखाओं में खोला जा सकता है।
उद्देश्य : लड़कियों के कल्याण को प्रोत्साहन देना।
खाता कौन खोल सकता है : प्राकृतिक/ कानूनी अभिभावक द्वारा बालिका के जन्म से लेकर उसकी आयु 10 वर्ष होने तक बालिका के नाम पर खाता खोला जा सकता है।
खातों की अधिकतम संख्या : दो बालिका तक या दूसरी बार जुड़वा बालिका का जन्म होने पर या पहली बार में ही तीन बालिकाओं के जन्म होने पर तीन।
जमा की न्यूनतम और अधिकतम राशि : शुरूआती जमा के रूप में न्यूनतम रु.250 और उसके बाद एक सौ रुपए के गुणक में एक वित्तीय वर्ष में वार्षिक अधिकतम रु.1,50,000 की सीमा तक।
जमा की अवधि : खाता खोलने के दिनांक से 21 वर्ष।
जमा करने की अधिकतम अवधि : खाता खोलने के दिनांक से 15 वर्ष।
जमा पर ब्याज : भारत सरकार द्वारा तिमाही आधार पर ब्याज दर की घोषणा की जाती है।
कर में छूट : आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 80सी के अंतर्गत लागू अनुसार।
परिपक्वतापूर्व बंद करना : जमाकर्ता की मृत्यु होने पर या अनुकंपा आधार पर यथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश के रूप में प्राधिकृत जीवन के लिए घातक बीमारी हेतु चिकित्सा सहयोग के मामले में अनुमति दी जाती है।
अनियमित भुगतान/ खाते का पुन: प्रवर्तन : प्रति वर्ष न्यूनतम निर्धारित राशि के साथ-साथ प्रति वर्ष रु.50/- दंड का भुगतान।
जमा करने का माध्यम : नकद/ चेक/ मांग ड्राफ्ट
निकासी : आयु 18 वर्ष की होने के बाद विवाह, उच्च शिक्षा के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में मौजूद शेष का 50%।