आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां प्रगति और अवसर प्रचुर हैं, वहाँ करियर विकास और सफलता के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। हम छात्रों को उनके वांछित पाठ्यक्रमों में आगे बढ़ाने और उनके उज्जवल भविष्य के अवसरों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाते हैं।
अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शिक्षा ऋण से शुरुआत करें और अपने शैक्षिक सपनों को हकीकत में बदलें!
बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको मेधावी छात्रों को बहुत कम ईएमआई विकल्पों के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता/समर्थन प्रदान करने में मदद करता है। वेबसाइट पर ईएमआई कैलकुलेटर आपके लिए यह काम करता है।
अपनी पात्रता जांचने के लिए अपने दस्तावेज़ अपलोड करें तथा ऋण स्वीकृति प्राप्त करें।
Total Moratorium:
बैंक ऑफ महाराष्ट्र शिक्षा ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी योजना प्रदान करता है, जैसे
शिक्षा ऋण का उद्देश्य भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईएम, आईएसबी, आईआईटी, एनआईटी, एक्सएलआरआई, एमबीबीएस, मेडिकल कॉलेज आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन/शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्र को वित्तीय सहायता/सहयोग प्रदान करना है।
इनके अलावा, यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों/कॉलेजों के साथ यूजीसी/सरकार / एआईसीटीई/ एआईबीएमएस/ आईसीएमआर इत्यादि द्वारा अनुमोदित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डिप्लोमा/डिग्री आदि के अन्य पाठ्यक्रम के लिए भी शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है।
विदेश में शिक्षा के लिए, नौकरी उन्मुख व्यावसायिक/तकनीकी/पीजी पाठ्यक्रम/पोस्ट ग्रेजुएशन - एमसीए, एमबीए, एमएस आदि के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र निम्नानुसार तीन प्रकार के शिक्षा ऋण प्रदान करता है:
पात्र आवेदकों में भारत और विदेश दोनों में मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र शामिल हैं। सुनिश्चित प्रवेश प्रस्ताव के साथ, यह ऋण भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
आपको पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जब ऋण संयुक्त रूप से लिया जाता है, तो प्रासंगिक जानकारी अभिभावक और छात्र दोनों से संबंधित होगी।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया "आवश्यक दस्तावेज़" अनुभाग देखें
यदि आप बैंक के ग्राहक नहीं हैं तो आपको अपनी पहचान और निवास का प्रमाण देना होगा।
सह-आवेदक छात्र उधारकर्ता का माता-पिता/प्राकृतिक अभिभावक होना चाहिए। विवाहित व्यक्ति के मामले में, सह-आवेदक पति/पत्नी या माता-पिता/सास- ससुर हो सकते हैं।
प्रमुख संस्थानों के लिए महाबैंक स्कॉलर ऋण के लिए किसी भी ऋण राशि के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है। महाबैंक मॉडल शिक्षा ऋण के लिए, केवल विदेश में पढ़ाई के मामले में ऋण राशि का 0.50% न्यूनतम शुल्क है और यदि उधारकर्ता पाठ्यक्रम पूर्ण करता है तो यह रिफंडेबल है।
शिक्षा ऋण को 15 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पुनर्भुगतान, पाठ्यक्रम अवधि के एक वर्ष पश्चात या नौकरी मिलने के छह महीने बाद, जो भी पहले हो, शुरू हो जाएगा।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र शिक्षा ऋण में ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, किताबों की लागत, लैपटॉप/कंप्यूटर लागत आदि जैसे विभिन्न व्यय शामिल है।
महा स्कॉलर शिक्षा ऋण के लिए, सूची 'ए' के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रमुख संस्थानों के लिए कोई मार्जिन आवश्यक नहीं है। सूची 'बी' और 'सी' श्रेणी के संस्थानों के लिए, ऋण राशि का न्यूनतम 5% मार्जिन चाहिए । मॉडल शिक्षा ऋण के अंतर्गत रु. 4 लाख, कोई मार्जिन आवश्यक नहीं है। 4 लाख से ऊपर, भारत में अध्ययन के लिए 5% और विदेश में अध्ययन के लिए 15% मार्जिन की आवश्यकता है.
हां, महा स्कॉलर एजुकेशन लोन के अंतर्गत छात्राओं को ब्याज दर में 0.10% की छूट मिलती है। हालाँकि, मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत, बैंक निम्न के लिए अधिकतम 0.50% तक ब्याज छूट प्रदान करता है
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