बेटी बचाओ बेटी पढाओ

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य

नाबालिगों के लिए एक एनपीएस योजना

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योजना

पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना।

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पात्रता

सभी अवयस्क नागरिक (18 वर्ष तक की आयु)।

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परिचालन

  • अवयस्क के नाम पर खोला गया खाता और अभिभावक द्वारा संचालित
  • अवयस्क एकमात्र लाभार्थी होगा
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खाता कहां खोलें?

ऑनलाइन पोर्टल - https://bankofmaharashtra.in/national-pension-system (लिंक दि.12/09/2024 से उपलब्ध होगा)

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आवश्यक दस्तावेज़

  • अभिभावक का केवाईसी पहचान और पते का प्रमाण(आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) प्रस्तुत किया जाएगा
  • अवयस्क की जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र,
  • यदि अभिभावक एनआरआई है तो अवयस्क का एनआरई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त)
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अंशदान

खाता खोलने हेतु अंशदान: न्यूनतम रु.1,000/- और अधिकतम कोई सीमा नहीं।
अनुवर्ती अंशदान: न्यूनतम रु.1,000/- प्रति वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं।

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पेंशन फंड चयन

अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत किसी भी पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं।

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निवेश विकल्प

  1. डिफ़ॉल्ट विकल्प : मॉडरेट लाइफ़ साइकिल फंड -एलसी-50 (50% इक्विटी)
  2. ऑटो चॉइस : अभिभावक लाइफसाइकिल फंड - एग्रेसिव -एलसी-75 (75% इक्विटी), मॉडरेट एलसी-50 (50% इक्विटी) या कंजर्वेटिव-एलसी-25 (25% इक्विटी) चुन सकता है
  3. सक्रिय विकल्प : अभिभावक इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्ति (5% तक) में सक्रिय रूप से निधि आवंटन का निर्णय लेता है।
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वापसी, निकास और मृत्यु

  • शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान का 25% तक निकासी की अनुमति है। अधिकतम तीन बार। अधिकतम
  • 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर, एनपीएस टियर-I (सभी नागरिक) में सहज स्थानांतरण
  • 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकासी की अनुमति
    • 2.5 लाख रुपये से अधिक की धनराशि: 80% कॉर्पस का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाता है तथा 20% कॉर्पस एकमुश्त निकाली जा सकती है।
    • 2.5 लाख रुपये या उससे कम राशि: सम्पूर्ण कॉर्पस एकमुश्त निकाला जा सकता है।
  • मृत्यु होने पर सम्पूर्ण कॉर्पस अभिभावक को वापस कर दी जाएगी।