राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य
नाबालिगों के लिए एक एनपीएस योजना
1 | योजना | पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना। |
2 | पात्रता | सभी अवयस्क नागरिक (18 वर्ष तक की आयु)। |
3 | परिचालन | - अवयस्क के नाम पर खोला गया खाता और अभिभावक द्वारा संचालित
- अवयस्क एकमात्र लाभार्थी होगा
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4 | खाता कहां खोलें? | ऑनलाइन पोर्टल - https://bankofmaharashtra.in/national-pension-system (लिंक दि.12/09/2024 से उपलब्ध होगा) |
5 | आवश्यक दस्तावेज़ | - अभिभावक का केवाईसी पहचान और पते का प्रमाण(आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) प्रस्तुत किया जाएगा
- अवयस्क की जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र,
- यदि अभिभावक एनआरआई है तो अवयस्क का एनआरई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त)
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6 | अंशदान | खाता खोलने हेतु अंशदान: न्यूनतम रु.1,000/- और अधिकतम कोई सीमा नहीं। अनुवर्ती अंशदान: न्यूनतम रु.1,000/- प्रति वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं। |
7 | पेंशन फंड चयन | अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत किसी भी पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं। |
8 | निवेश विकल्प | - डिफ़ॉल्ट विकल्प : मॉडरेट लाइफ़ साइकिल फंड -एलसी-50 (50% इक्विटी)
- ऑटो चॉइस : अभिभावक लाइफसाइकिल फंड - एग्रेसिव -एलसी-75 (75% इक्विटी), मॉडरेट एलसी-50 (50% इक्विटी) या कंजर्वेटिव-एलसी-25 (25% इक्विटी) चुन सकता है
- सक्रिय विकल्प : अभिभावक इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्ति (5% तक) में सक्रिय रूप से निधि आवंटन का निर्णय लेता है।
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9 | वापसी, निकास और मृत्यु | - शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान का 25% तक निकासी की अनुमति है। अधिकतम तीन बार। अधिकतम
- 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर, एनपीएस टियर-I (सभी नागरिक) में सहज स्थानांतरण
- 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकासी की अनुमति
- 2.5 लाख रुपये से अधिक की धनराशि: 80% कॉर्पस का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाता है तथा 20% कॉर्पस एकमुश्त निकाली जा सकती है।
- 2.5 लाख रुपये या उससे कम राशि: सम्पूर्ण कॉर्पस एकमुश्त निकाला जा सकता है।
- मृत्यु होने पर सम्पूर्ण कॉर्पस अभिभावक को वापस कर दी जाएगी।
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