कृषि स्नातक के लिए कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यापार केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तपोषण
कृषि स्नातक के लिए कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यापार केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तपोषण | |
---|---|
सुविधा का प्रकार | अवधि ऋण(टीएल) |
प्रयोजन |
|
पात्रता |
|
रकम |
|
मार्जिन |
(हालांकि, एससी/ एसटी, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थियों को रियायतें उपलब्ध होंगी) |
ब्याज की दर | रु.25.00 लाख तक के एक्सपोजर के लिए स्लैब-वार ब्याज दर- I) उन गतिविधियों के लिए जो एमएसएमईडी अधिनियम के मानदंडों (एमसीएलआर आधारित) को पूरा नहीं करती हैं: 1 वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ 0.50% + स्प्रेड @ 2.10 II) एमएसएमईडी अधिनियम के मानदंडों (आरएलएलआर) को पूरा करने वाली गतिविधियों के लिए: संपार्श्विक रियायत के बिना: आरएलएलआर+ 2.50 + बीएसएस @ 0.50% रु.25.00 लाख से अधिक के एक्सपोजर के लिए स्लैब-वार ब्याज दर - जोखिम आधार मूल्यन के अनुसार |
सुरक्षा |
|
पुनर्भुगतान | नकदी प्रवाह के आधार पर 5 से 10 साल |
सब्सिडी | बैंक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित परियोजना की पूंजीगत लागत का 25% क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी नाबार्ड से उपलब्ध है। एससी, एसटी, महिला और अन्य वंचित वर्गों और उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के उम्मीदवारों के संबंध में यह सब्सिडी 33.33% होगी। |
अन्य नियम और शर्तें | आवेदक को मैनेज द्वारा अनुमोदित व राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना चाहिए |
पेपर आवश्यकता |
|