खातों का अधिग्रहण
बैंक ऑफ महाराष्ट्र उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट/ गैर कॉर्पोरेट को अन्य वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों से उनके विद्यमान उधारी खातों के अंतरण/ अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करता है बशर्ते कि वे कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। इस सुविधा के साथ ग्राहक अपने बैंकिंग संव्यवहार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर सकते हैं। खातों का अधिग्रहण योग्यता के आधार पर और बैंक के विवेक के अधीन किया जाएगा।