महाबैंक टेक्सटाइल क्लस्टर योजना

नये और मौजूदा ग्राहकों हेतु टेक्सटाइल यूनिट के लिए ऋण।

ऋण देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण-सेवा दृष्टिकोण प्रदान करना है, जिसे मान्यता प्राप्त एमएसएमई क्लस्टरों तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है।

इस संबंध में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निर्दिष्ट शाखाओं के लिए महाबैंक टेक्सटाइल क्लस्टर योजना शुरू की है। महाबैंक टेक्सटाइल क्लस्टर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्लस्टर पात्र हैं,

  • कोल्हापुर पावरलूम क्लस्टर
  • सूरत फैब्रिक क्लस्टर
  • मालेगांव पैठनी साड़ी क्लस्टर
  • कोयंबटूर स्पिनिंग मिल्स क्लस्टर
  • तिरुप्पुर निटवियर क्लस्टर
  • जयपुर हैंडलूम क्लस्टर
  • लुधियाना टेक्सटाइल क्लस्टर



प्रमुख विशेषताऐं

  • रियायती ब्याज दर 8.00% से शुरू होती है।
  • 100.00 करोड़ रुपये तक का ऋण।
  • प्रोसेसिंग शुल्क में 60% तक की छूट।
  • न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता।
  • 18 महीने की स्थगन अवधि सहित 10 वर्ष तक की पुनर्भुगतान अवधि।



महाबैंक टेक्सटाइल क्लस्टर योजना की मुख्य विशेषताएं,

मानदंड

निम्नलिखित हेतु योजना विवरण

पात्रता

एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत के लिए पात्र व्यक्ति, प्रोपराइटरशिप, साझेदारी फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियां

  • पावरलूम इकाई, साड़ी विनिर्माण इकाई, कताई मिल इकाई, निटवियर इकाई, टेक्सटाइल प्रिंटिंग इकाई की स्थापना।
  • धागे का विनिर्माण और व्यापार (कपास, सिंथेटिक रेशम, धागे की प्रोसेसिंग अर्थात् वारपिंग, ट्विस्टिंग, टेक्सचराइजिंग, आदि और धागा, जाल, टेप आदि का विनिर्माण)
  • कपड़ों का विनिर्माण और व्यापार (सभी कपड़े, शॉल, कंबल, सूटिंग और शर्टिंग, पर्दे, बुना हुआ कपड़ा, सिंथेटिक्स सिल्क आदि)
  • कपड़े में प्रयुक्त जरी का विनिर्माण एवं व्यापार (धातुकरण, कटाई आदि)
  • कपड़े की प्रोसेसिंग (रंगाई, छपाई, परिष्करण, कढ़ाई, कपड़ों पर अन्य मूल्य संवर्धन आदि)
साड़ियों, ड्रेस सामग्री, वस्त्र, परिधान आदि का विनिर्माण और प्रोसेसिंग।

उद्देश्य

घरेलू एवं निर्यात ऋण प्रयोजन:

  1. कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु।
  2. पूंजीगत व्यय / उपकरण / मशीनरी की खरीद हेतु।

सुविधा का प्रकार

निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित।

वित्त की मात्रा

न्यूनतम रु.0.25 करोड़ रुपये से अधिक।

अधिकतम रु.100.00 करोड़ रुपये तक।

मार्जिन

  • घरेलू सुविधा हेतु : न्यूनतम 20% लागू है।
  • निर्यात ऋण सुविधा के लिए:
    i) प्री शिपमेंट/पीसी 10% है।
    ii) पोस्ट शिपमेंट/एफओबीएन शून्य है।

ब्याज दर

आरएलएलआर से जुड़ा हुआ,

  • रियायती ब्याज दर 8.00% से आरंभ।
  • संपार्श्विक प्रदान किए जाने पर ब्याज दर में कमी द्वारा प्रोत्साहन।

सीजीटीएमएसई

रु.5 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि हेतु सीजीटीएमएसई कवर उपलब्ध है।

प्रतिभूति

प्राथमिक: बैंक वित्त, प्राप्य आदि से निर्मित परिसंपत्ति का दृष्टिबंधक/बंधक।

गारंटी: यदि अग्रिम राशि सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर है, तो कोई तृतीय-पक्ष गारंटी नहीं।

प्रोसेसिंग शुल्क

कार्यशील पूंजी- स्वीकृत सीमा का 0.25%।

अवधि ऋण- स्वीकृत सीमा का 0.40%।

नये/ फ्रेश उधारकर्ता हेतु सीएमआर

सीएमआर 1 से सीएमआर 5

एल.सी. एवं बी.जी. पर कमीशन में रियायत

सीएमआर

एलसी/बीजी जारी करने में कमीशन में रियायत

1 & 2

50%

3 & 4

25%