संपत्ति पर ऋण – वैयक्तिकों हेतु (LAP)
क्र. | विवरण | योजनागत दिशानिर्देश | |||||||||||
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1 | योजना का नाम | संपत्ति पर ऋण – वैयक्तिकों हेतु | |||||||||||
2 | ऋण का उद्देश्य | वैयक्तिक खर्चों की पूर्ति हेतु आवश्यकताओं को पूरा करना | |||||||||||
3 | पात्रता | केंद्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) (स्कूलों / कॉलेजों / शैक्षिक संस्थानों सहित) के स्थायी कर्मचारी और व्यक्तिगत व्यवसायी, पेशेवर और स्व-नियोजित व्यक्ति, जिनके पास अपने स्वयं के नाम पर आवासीय संपत्ति / वाणिज्यिक संपत्ति / या भवन है, जो भाररहित और स्वयं के स्वामित्व के अधीन हैं। | |||||||||||
4 | न्यूनतम वार्षिक आय | न्यूनतम वार्षिक आय – 5.00 लाख. | |||||||||||
5 | ऋण की अधिकतम प्रमात्रा | चुकौती क्षमता के आधार पर और नीचे दी गई अधिकतम सीमा के अधीन।
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6 | मार्जिन | रु.1.00 करोड़ तक के ऋण के लिए: संपत्ति के प्राप्य मूल्य का 40% रु.1.00 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए: संपत्ति के प्राप्य मूल्य का 50% | |||||||||||
7 | पुनर्भुगतान अवधि | 10 वर्ष की अधिकतम चुकौती अवधि या उधारकर्ता के 75 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर, जो भी पहले हो | |||||||||||
8 | ब्याज दर | ||||||||||||
9 | कटौती | प्रस्तावित ईएमआई / अधिसूचनागत ब्याज सहित सकल आय का 60% से अधिक नहीं | |||||||||||
10 | प्रतिभूति | संपत्ति का बंधक | |||||||||||
11 | प्रसंस्करण शुल्क | ऋण राशि का 1 % + जीएसटी |