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निवेशक सेवा विभाग
कंपनी सचिव,
निवेशक सेवा विभाग
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005,
दूरभाष संख्या :020 25511360फैक्स संख्या. :020 2553 2346
ईमेल आईडी :investor_services@mahabank.co.in
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र
पता:कार्यालय 3बी3, तीसरी मंजिल "बी" विंग गुंदेचा ऑनक्लेव परिसर को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड, खेरानी रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 072
संपर्क व्यक्ति: श्री मधुकर परसे
टेलीफोन :022 28516021/ 22/ 46049717
ईमेल आईडी :helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com
वेबसाइट :www.mcsregistrars.com
स्टॉक एक्सचेंजों पर बैंक के शेयरों की सूची का विवरण
बैंक के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) पता: फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पता: एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी / 1, जी ब्लॉक, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051 |
पूँजी संहिता
बीएसई लिमिटेड (बीएसई): 532525
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई):महाबैंक ईक्यू
इंटरनेशनल सुरक्षा पहचान संख्या (आईएसआईएन): INE457A01014
शेयरों के हस्तांतरण के लिए क्या प्रक्रिया की जानी चाहिए?
शेयरों के हस्तांतरण के लिए क्या प्रक्रिया की जानी चाहिए?
शेयरों के भौतिक अंतरण के लिए, शेयर ट्रांसफर फॉर्म को उचित रूप से भरना चाहिए और ट्रांसफर फॉर्म को निष्पादित करने के दिनांक को प्रचलित शेयरों के बाजार मूल्य के @ 0.25% के उचित और स्वीकार्य टिकट लगाने चाहिए। ट्रांसफरर्स (विशेष चिपकाने वाला शेयर स्थानांतरण टिकट) स्वयं प्रमाणित प्रति के साथ विधिवत भरे हुए शेयर ट्रांसफर फॉर्म अंतरण पत्र के पैनकार्ड के साथ ट्रांसफर को बैंक या हमारे रजिस्ट्रार को अंतरण के लिए जमा किया जाना चाहिए। अंतरण का प्रक्रमण करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के लिए लगभग 15 दिन लगते हैं।
अंतरण कार्य बैंक रजिस्ट्रार और अंतरण-एजेंट एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, कार्यालय संख्या 2, ग्राउंड फ्लोर, काशीराम जामनदास बिल्डिंग, 5, पी डी मेलो रोड, घाडियाल गोदी, मस्जिद (पूर्व), मुंबई 400009 के साथ दर्ज किया जा सकता है।
उपर्युक्त प्रक्रिया डीमैट फॉर्म में शेयरों के लिए लागू नहीं है। इसके लिए शेयरधारक को उनके डिपोजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करना होता है जहां डीमैट खाता बनाए रखा जाता है।
शेयरों के प्रेषण के लिए पालन करने की प्रक्रिया क्या है?
शेयरों के प्रेषण के लिए पालन करने की प्रक्रिया क्या है?
पंजीकृत शेयरधारक की मृत्यु के मामले में शेयरों के प्रेषण का कार्य उत्पन्न होता है। यदि शेयर संयुक्त नामों में हों, तो केवल मृत शेयरधारक का नाम हटा दिया जाता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी (मजिस्ट्रेट), नोटरी पब्लिक, भारत सरकार या किसी भी अनुसूचित बैंक के प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित पंजीकृत शेयरधारक के मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति बैंक को या हमारे रजिस्ट्रार को शेयर प्रमाणपत्र के साथ भेजी जानी है।
ऐसे शेयरधारक के मामले में और जहां नामांकित व्यक्ति नियुक्त किया गया है, शेयरों को क्षतिपूर्ति सह शपथ पत्र के निष्पादन पर नामांकित व्यक्ति के पक्ष में प्रेषित किया जाएगा। विधिवत निष्पादित क्षतिपूर्ति सह शपथ पत्र, सक्षम प्राधिकारी (मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, भारत सरकार या किसी भी अनुसूचित बैंक के प्रबंधकों द्वारा मूल रूप से प्रमाणित मृत पंजीकृत शेयरधारक के मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति द्वारा मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ बैंक को या ट्रांसमिशन को प्रभावित करने के लिए हमारे रजिस्ट्रार को भेजी जानी है।
एक शेयरधारक के मामले में, जहां कोई नामांकित व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है, लेकिन इच्छा बनाई जाएगी, तो शेयर उन व्यक्तियों के पक्ष में प्रेषित किए जाएंगे जो मृत पंजीकृत पंजीकृत शेयरधारक के उत्तराधिकारी हैं।।
यदि शेयरधारक की निर्वसीयती मृत्यु हो गई है और कोई नामांकन नहीं किया गया है तो शेयरों का प्रेषण केवल इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने पर ही प्रभावित होगा। इसके लिए कानूनी वारिस को निम्नलिखित निष्पादित करने की आवश्यकता है:
- शपथ पत्र दावेदारों द्वारा शपथ ली
- क्षतिपूर्ति बांड
- शीर्षक दावा फॉर्म
- शेयर के शीर्षक का दावा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अन्य उत्तराधिकारियों से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं
- जमानती फॉर्म
उपर्युक्त दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, भारत सरकार या किसी अनुसूचित बैंक के प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित मृत पंजीकृत शेयरधारक के मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति और मूल शेयर हमारे रजिस्ट्रार को भेजा जाना है प्रेषण को प्रभावित करने के लिए प्रमाणपत्र बैंक को या हमारे रजिस्ट्रार को भेजी जानी चाहिये।
उपर्युक्त प्रक्रियाएं डीमैट फॉर्म में मौजूद शेयरों के लिए लागू नहीं हैं। इसके लिए नामांकित / कानूनी वारिस को संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करना होता है जहां डीमैट खाता बनाए रखा जाता है, न कि बैंक या रजिस्ट्रार द्वारा।
शेयरों के समेकन और उप-विभाजन की प्रक्रिया क्या है?
शेयरों के समेकन और उप-विभाजन की प्रक्रिया क्या है?
शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाण पत्रों के यथास्थिति समेकन/ उप विभाजन हेतु एक लिखित आवेदन करना होगा और मूल के बदले नये प्रमाणित जारी किये जाएंगे। लाभांश, हस्तांतरण इत्यादि के भुगतान की सुविधा के लिए, यह वांछनीय है कि एक ही नाम में विभिन्न फोलियो में मौजूद शेयरों को एक फोलियो में समेकित करा लिया जाए।
डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाना है?
डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाना है?
विरूपित / क्षतिग्रस्त शेयर प्रमाण पत्र के लिए :
विरूपित/ क्षतिग्रस्त शेयर प्रमाणपत्र के बदले डुल्पिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।/ डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रासंगिक जानकारी के साथ क्षतिग्रस्त/ विरूपित शेयर प्रमाणपत्र भेजे जा सकते हैं।
चोरी या प्रमाणपत्र के नुकसान के मामले में:
शेयर सर्टिफिकेट का नुकसान बैंक या हमारे रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र संख्या / फोलीओ संख्या और विशिष्ट संख्या के साथ तत्काल सूचित किया जाएगा ताकि ऐसे शेयरों के अंतरण को रोका सके और ऐसे शेयरों और डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को शुरू किया जाए। सर्टिफिकेट के नुकसान (ओं) के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ एक शिकायत दर्ज कराई जाए और एफआईआर की एक प्रति प्राप्त की जाए। इसके बाद प्रक्रिया में बताए गए अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज एफआईआर की प्रति के साथ बैंक को या हमारे रजिस्ट्रार को डुप्लिकेट जारी करने के लिए भेजे जाएंगे। डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट मूल शेयर प्रमाणपत्रों की हानि/ अप्राप्ति के संबंध में दो समाचारपत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करने की तारीख से 15 दिनों की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा।
मूल शेयर प्रमाण पत्र की पुनर्प्राप्ति के मामले में :
शेयरधारक से अनुरोध है कि डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर तुरंत मूल शेयर प्रमाण पत्र बैंक या रजिस्ट्रार को समर्पण कर दें। हालांकि, डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुपालन करने से पहले मूल शेयर प्रमाण पत्र पाए जाते हैं, तो कृपया उसे तुरंत फोलीओ से सावधानी बरतने के लिए बैंक या रजिस्ट्रार को सूचित किया जा सकता है।
आवश्यक रूपों के लिए, कृपया रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट या बैंक से संपर्क करें।
डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने की प्रक्रिया क्या है?
डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने की प्रक्रिया क्या है?
जिन शेयरधारकों को लाभांश वारंट भेजे जाने के उचित समय के भीतर वे प्राप्त न हुए हों, उन्हें शेयर भौतिक रूप में होने पर, संबंधित फोलियो नंबर व प्रमाणपत्र नंबर उद्धृत करते हुए और शेयर डीमैट फॉर्म में होने पर, अपना डीपीआयडी व ग्राहक आयडी उद्धृत करते हुए डुप्लीकेट वारंट हेतु आवेदन करना होगा। बैंक विवरण से समाधार कर लेने के बाद व उक्त वारंट अदत्त पाए जाने पर डुप्लीकेट वारंट जारी किये जाएंगे।
संयुक्त होल्डिंग के मामले में, एक शेयरधारक की मौत की स्थिति में, जीवित शेयरधारकों को उनके नामों में शेयर कैसे मिलते हैं?
प्रश्न : संयुक्त होल्डिंग के मामले में, एक शेयरधारक की मौत की स्थिति में, जीवित शेयरधारकों को उनके नामों में शेयर कैसे मिलते हैं?
उत्तर : किसी भी संयुक्त शेयरधारक की मृत्यु के मामले में, मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति के साथ कंपनी को एक आवेदन करना होगा। कंपनी एक अनुरोधपत्र और सभी शेयर प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर मृत शेयरधारक का नाम हटा देगी और शेष शेयरधारकों के पक्ष में पृष्ठांकित शेयर प्रमाणपत्र वापस कर देगी।
नामांकित व्यक्ति के नाम पर शेयर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
नामांकित व्यक्ति के नाम पर शेयर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
- नामांकित व्यक्ति को उसके नाम पर प्रेषित शेयर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होती है
- आवेदन पत्र
- शेयरधारक का विधिवत प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र
- मूल शेयर प्रमाण पत्र और
- नामांकित के पैन की प्रति और पते के सबूत
नामांकित नाम में शेयर पंजीकृत करने के लिए फॉर्म के लिए यहां क्लिक करें
पुनर्वैधीकरण के लिए लाभांश वारंट कहां भेजे जाने की आवश्यकता है?
पुनर्वैधीकरण के लिए लाभांश वारंट कहां भेजे जाने की आवश्यकता है?
वैधता अवधि की समाप्ति पर, वारंट जारी करने के लिए बैंक को या हमारे रजिस्ट्रार को ताजा वारंट के पुनर्मूल्यांकन(ओं) भेजा जाना चाहिए।
शेयर प्रमाण पत्र (ओं) / लाभांश वारंट में गलती को किस तरह से सही किया जा सकता है?
शेयर प्रमाणपत्र लाभांश वारंट में गलती को किस तरह से सही किया जा सकता है?
सभी धारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शेयर प्रमाण पत्र / लाभांश वारंट में सुधार के लिए अनुरोध मूल दस्तावेजों के साथ बैंक या हमारे रजिस्ट्रार को भेजे जा सकते हैं।
यदि पते / ईमेल / पैन अद्यतन विवरण में कोई बदलाव है, तो इसे रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या है? पते में परिवर्तन के लिए क्या संयुक्त धारक अनुरोध कर सकते हैं?
यदि पते, पैन, अद्यतन विवरण/ ई-मेल में कोई बदलाव है, तो इसे रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या है? क्या पते में परिवर्तन के लिए संयुक्तधारक अनुरोध कर सकते हैं?
शेयरधारक को फोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए अपने पते में किसी भी बदलाव यथा – पैन अद्यतन विवरण/ ई-मेल/ (सही पिन कोड के साथ) विवरण, बैंक या बैंक के आर एंड टी टी एजेंटों को तुरंत लिखित रूप में सूचित करना चाहिये।
यदि शेयरधारक के नाम में कोई बदलाव है, तो इसे रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या है?
यदि शेयरधारक के नाम में कोई बदलाव है, तो इसे रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या है?
व्यक्तियों के नाम में बदलाव : शेयरधारकों को आधिकारिक राजपत्र या अधिसूचना में, अधिसूचना की एक प्रति के साथ मूल प्रमाण पत्र के साथ नामों के परिवर्तन के लिए अपने अनुरोध भेजने की आवश्यकता होती है या उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर तैयार हलफनामे की आवश्यकता होती है। बैंकर द्वारा प्रमाणित ताजा नमूना हस्ताक्षर को भी रजिस्ट्रार को जमा करना होगा।
विवाह/ तलाक के परिणामस्वरूप नाम में बदलाव : शादी तलाक इत्यादि के परिणामस्वरूप परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित विवाह प्रमाणपत्र तलाक के डिक्री के साथ मूल प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए। बैंकर द्वारा विधिवत प्रमाणित ताजा नमूना हस्ताक्षर को भी जमा करना होगा।
कंपनियों के नाम में बदलाव : शेयर प्रमाण पत्रों में नाम बदलने की इच्छुक कंपनियों को मूल शेयर प्रमाण पत्र के साथ कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नए प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होंगी।
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा सुविधा (ईसीएस)
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा सुविधा (ईसीएस)
लाभांश के भुगतान के संबंध में, बैंक अपने बैंक सभी शेयरधारकों को ईसीएस की सुविधा प्रदान करता है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, जो ईसीएस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, निम्नलिखित विवरण के साथ हमारे रजिस्ट्रार को अपना अनुरोध भेज सकते हैं:
- लेजर फोलीओ नं
- बैंक का नाम और शाखा का पता, जहां खाता रखा जाता है।
- शाखा में खाता संख्या, जिसमें लाभांश / ब्याज जमा किया जाना है
- उस खाते के रद्द चेक की एक प्रति, जिसमें लाभांश / ब्याज जमा किया जाना है
हालांकि, जब शेयर डीमैट फॉर्म में होते हैं तो शेयरधारकों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करने की आवश्यकता होत है जिसमें उन्हें दर विवरण देना होता है जहां लाभांश ब्याज जमा किया जाना हो।
मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर कैसे खरीदूं / बेचूं?
मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर कैसे खरीदूं/ बेचूं?
आप अपने ब्रोकर और अपने डीपी के साथ समन्वय करके डिपॉजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं। ऐसे लेनदेन सरल और तेज़ होंगे। ऐसे लेनदेन के लिए भुगतान उसी तरह किया जाएगा जैसा भौतिक प्रमाणपत्रों के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदी गई प्रतिभूतियों को भुगतान के दिन के 2 दिनों के बाद आपके खाते में जमा किया जाता है, जिसमें अंतरण के विलेखों को भरने या पंजीकरण के लिए कंपनी को आवेदन करने की कोई औपचारिकता नहीं होती है। ऐसे सभी लेनदेन स्टैम्प ड्यूटी से मुक्त होते हैं और तदनुसार कोई शेयर ट्रांसफर टिकटों को चिपकाना आवश्यक नहीं है।
इस तरह के लेनदेन बैंक के माध्यम से नहीं किये जाते हैं और डेबिट/ / क्रेडिट सीधे डिपॉजिटरी सिस्टम में होता है। हालांकि, ऐसी प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तियों को लागू होने वाली रिकॉर्ड तिथि, जो भी लागू हो, कार्पोरेट लाभ का भुगतान किया जाएगा।
मैं अपने कागज़ी प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे परिवर्तित करूं?
मैं अपने कागज़ी प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे परिवर्तित करूं?
सबसे पहले आपको डिपोजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ एक डीमैट खाता खोलना होगा और क्लाइंट आईडी नंबर प्राप्त करना होगा। उसके बाद आपको डीपी द्वारा प्रदान किए गए डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) को भरना होगा और इसे भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के साथ अभ्यर्पण करना होगा जिसे डीपी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जाना है।
शेयर प्रमाण पत्र और डीआरएफ की प्राप्ति के बाद, डीपी जमा राशि के माध्यम से आर एंड amp के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध भेज देगा; डीमैट की पुष्टि के लिए बैंक के टी एजेंट। प्रत्येक अनुरोध एक अद्वितीय लेनदेन संख्या सहन करेगा।
शेयर प्रमाण पत्र और डीआरएफ की प्राप्ति के बाद, डीपी जमा राशि के माध्यम से आर एंड टी एजेंट को डीमैट की पुष्टि के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध भेज देगा; प्रत्येक अनुरोध एक विशिष्ट लेनदेन संख्या वहन करेगा। साथ ही, डीपी डीआरएफ और शेयर प्रमाण पत्र बैंक के आर एंड टी एजेंट को डीमैट की पुष्टि के आवरणपत्र सहित अभ्यर्पित करेगा। डीपी से प्राप्त दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद, कंपनी का आर एंड टी एजेंट डिपॉजिटरी को डीमैट की पुष्टि करेगा। यह पुष्टि डिपोजिटरी से डीपी तक पहुंच जाएगी जो आपका खाता रखती है। फिर डीपी खाते को डिमटेरियलाइज्ड शेयरों के साथ क्रेडिट करता है। डीपी तब आपकी ओर से डीमैट फॉर्म में शेयर रखेगा और आप इन शेयरों के लाभकारी मालिक बन जाएंगे।