Azadi ka Amrit Mahatsav

सेनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (एस.सी.एस.एस.) 2004 की प्रमुख विशेषताएं

बैंक की सभी शाखाएँ एससीएसएस 2004 के तहत जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं।

कौन खाता खोल सकता है?

  • 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति खाता खोल सकता है। 55 वर्ष या उससे अधिक परंतु जिनकी आयु  60 वर्ष से कम है तथा जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या विशेष स्वैच्छिक योजना या अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए हैं बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति द्वारा यह खाता सेवानिवृत्ति के लाभों के प्राप्ति के 1 माह के भीतर तथा ऐसे सेवानिवृत्ती के लाभों के संवितरण की दिनांक के साक्ष्य के खोला गया है। ऐसे मामलों में, सेवानिवृत्ति लाभ से प्राप्त जमाराशि या रु.15/- लाख जो भी कम हो, तक सीमित है। सेवानिवृत्ति लाभ में भविष्य निधि, ग्रेच्युइटी, छुट्टी नकदीकरण आदि के कारण प्राप्त भुगतान शामिल हैं।   
  • रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त (सिविलियन रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) 50 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अंशदान हेतु पात्र हैं। संयुक्त खाते के मामले में, पहले आवेदक/ जमाकर्ता की आयु योजना के अंतर्गत निवेश हेतु पात्रता निर्धारित करने का एकमात्र घटक है। दूसरे आवेदक/ संयुक्त धारक अर्थात पति/ पत्नी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत खाते में निवेश की संपूर्ण राशि हेतु केवल पहला आवेदक/ जमाकर्ता ही हकदार होता है। दूसरे आवेदक/ संयुक्त धारक अर्थात पति/ पत्नि को कोई हिस्सा देने के संबंध में कोई प्रश्न ही नहीं उठता।  पति-पत्नी दोनों ही व्यक्तिगत रूप से और/ या एक-दूसरे के साथ संयुक्त रूप से खाते खोल सकते हैं जिसमें प्रत्येक हेतु अधिकतम जमाराशि रु.1500000 / - (रु.पंद्रह लाख केवल) हो सकती है बशर्ते की योजना के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निवेश के लिए दोनों व्यक्तिगत रूप से पात्र हैं।

योजना की अवधि :

  • 5 वर्ष जिसे 3 अधिक वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। खाते का विस्तार, आवेदन की दिनांक के बावजूद, परिपक्वता की दिनांक से एक वर्ष के भीतर किया गया माना जाएगा।    

ब्याज दर :   तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित

ब्याज की गणना और भुगतान करने की बारंबारता :  तिमाही समाप्ति – मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर

स्रोत पर ब्याज पर कर की कटौती (टीडीएस):  टीडीएस लागू है।

जिसके गुणक में निवेश होगा :  रु.1,000/- 

निवेश की अधिकतम सीमा:  रु.30/- लाख 

समयपूर्व आहरण की सुविधा:

  • निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ताओं को खाता खोलने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय जमा को वापस लेने और खाता बंद करने की अनुमति दी जा सकती है।  
  • यदि खाता खोलने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व खाता बंद किया गया है तो जमा राशि के डेढ़ प्रतिशत के बराबर राशि काट ली जाएगी और जमाकर्ता को शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। 
  • यदि खाता खोलने के दिनांक से दो वर्ष होने पर अथवा उसकी समाप्ति के बाद खाता बंद किया गया है तो जमा राशि के एक प्रतिशत के बराबर राशि काट ली जाएगी और जमाकर्ता को शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।  
  • खाते के विस्तार की सुविधा का लाभ उठाने वाले जमाकर्ता को खाते के विस्तार के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय बिना किसी कटौती के, जमा को वापस लेने और खाता बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। 

ऋण/ हस्तांतरण/ व्यापार करने की सुविधा : उपलब्ध नहीं

नामांकन सुविधा :  उपलब्ध है

धारण करने का माध्यम : सामान्यत: अकेले, केवल पति/पत्नि के साथ संयुक्त रूप से

एनआरआई और एचयूएफ के लिए प्रयोज्यता:  योजना के अंतर्गत खाता खोलने हेतु पात्र नहीं है। 

जमाराशि का माध्यम :

  • यदि नकदी की राशि, रु. एक लाख से कम है तो नकद में स्वीकार की जा सकती है। जब भी, जमाराशि चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाती है, तो जमाराशि का दिनांक, चेक/ डी.डी. की वसूली का दिनांक होगा। 
  • जब कोई जमाराशि, बाहरी चेक / डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से की जाती है तो जमा के साथ संग्रहण शुल्क का भुगतान किया जाएगा तथा चेक/ डी.डी. के वसूली का दिनांक, जमा का दिनांक होगा। 

नामांकन :

  • जमाकर्ता खाता खोलने के समय या खाता खोलने के बाद परंतु इसके बंद होने से पहले किसी भी समय किसी भी व्यक्ति/ व्यक्तियों को नामित कर सकता है। जमाकर्ता द्वारा किए गए नामांकन को नए नामांकन द्वारा रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।  

जमाराशियों पर ब्याज:

  • यदि ब्याज भुगतान का दिनांक रविवार या छुट्टी का दिन पड़ता है तो पिछले कार्य दिवस को ब्याज भुगतान के उद्देश्य के लिए नियत दिनांक माना जाएगा। 

खाते की समाप्ति:

  • यदि जमाकर्ता परिपक्वता पर खाता बंद नहीं करता है और खाते का विस्तार भी नहीं करता है, तो खाते को परिपक्व माना जाएगा और जमाकर्ता किसी भी समय खाते को, इस शर्त पर बंद करने का हकदार होगा कि परिपक्वतापश्चात बचत खाते पर समय-समय पर लागू ब्याज दर से परिपक्वता अवधि के पश्चात ब्याज देय होगा।   
  • परिपक्वता से पूर्व जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में खाते को बंद कर दिया जाना चाहिए और नामिति या कानूनी वारिस को, जैसा भी मामला हो, रिफंड किए जाने से पूर्ववर्ती महीने की अंतिम दिनांक तक के ब्याज सहित जमाराशि लौटाई जानी चाहिए।   
  • संयुक्त खाते के मामले में या जहां पति या पत्नी एकमात्र नामित व्यक्ति है, तो नियमानुसार  पति या पत्नी, उन्हीं नियम और शर्तों पर खाते को जारी रख सकते हैं। यदि पति-पत्नी संयुक्त खाते को जारी नहीं रखते हैं, तो खाते को बंद कर दिया जाना चाहिए और उक्तानुसार जमा राशि को ब्याज सहित वापस कर दिया जाना चाहिए।   

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) द्वारा जमाराशियां :

  • इस योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीय और हिंदू अविभाजित परिवार खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हैं। यदि कोई जमाकर्ता खाते के परिचालन के दौरान बाद में अनिवासी भारतीय बन जाता है, तो खाता गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर परिपक्वता तक जारी रह सकता है और खाते को एक अनिवासी खाते के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत जारी रखा गया खाता, आगे किसी भी अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।   

नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप खोले गए खाते:

जहां कहीं भी ऐसा ध्यान में आता है कि नियमों का उल्लंघन कर खाता खोला गया है तो  खाते को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और यदि कोई ब्याज दिया गया हो तो इस प्रकार के जमाराशियों पर भुगतान किए ब्याज की कटौती के पश्चात जमाकर्ता को जमाराशि वापस कर दी जानी चाहिए। 

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