Azadi ka Amrit Mahatsav

महाबैंक रॉयल बचत खाता

स् नंविशेषप्रस्ताव के ब्यौरे
iखाता कौन खोल सकता हैनिवासी वैयक्तिक (एकल या संयुक्त खाता), एचयूएफ, संघटन, ट्रस्ट, क्लब, सोसाइटी इत्यादि, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देशों का अनुपालन करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की पात्रता मानदंड (देशी जमाकर्ताओं) को पूरा करने के अध्यधीन
iiआयुचेक सुविधा सहित सामान्य बचत खाते हेतु अपेक्षानुसार/td>
iiiआरंभिक जमा राशिखाथा शून्य शेष से भी खोला जा सकता है
ivन्यूनतम शेषन्यूनतम मासिक औसत शेष (एमएबी) – रु. 1,00,000/-
vवैयक्तिक सहयोगरिलेशनशिप मैनेजर का विशेष सहयोग
यदि न्यूनतम एमएबी रु.10 लाख है तो शाखा प्रमुख द्वारा वैयक्तिक सेवा (शाखा प्रबंधक की अनुपस्थिति में उप शाखा प्रबंधक वैयक्तिक सेवा प्रदान करेगा)
viस्वयं की वायुयान दुर्घटना मृत्यु हेतु बीमारु.50,00,000/- नि:शुल्क
viiवैयक्तिक दुर्घटना मृत्यु बीमा (पीएआई) कवररु.10,00,000/- नि:शुल्क
viiiचेकबुक सुविधाएंप्रति वर्ष वैयक्तिक 100 चेक पन्ने नि:शुल्क
ixरुपे डेबिट कार्डखाता खोले समय नि:शुल्क एटीएम कार्ड (कोई रखरखाव प्रभार नहीं)
xडेबिट कार्ड पर उच्चतम संव्यवहार सीमा (प्रति दिन)रु. 0.50 लाख (एटीएम पर)
रुपये 0.50 लाख विक्रय बिन्दु (पीओएस) पर
xiइंटरनेट बैंकिंगनि:शुल्क इंटरनेट बैंकिंग सुविधा
xiiसंव्यवहारों की संख्याअसीमित नि:शुल्क संव्यवहार (कोई लेजर फोलियो/ खाता रखरखाव प्रभार नहीं)
xiiiएनईएफटी / आरटीजीएसइंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नि:शुल्क एनईएफटी/ आरटीजीएस
xivडिमांड ड्राफ्टयदि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से मांग की गई है तो प्रति माह 3 नि:शुल्क सुपुर्दगी और प्रति माह 3 नि:शुल्क डिमांड ड्राफ्ट तक
xvसीबीएस संव्यवहारहमारी सभी सीबीएस शाखाओं पर नि:शुल्क संव्यवहार बशर्ते कि समय-समय पर ऐसे संव्यवहारों हेतु निर्दिष्ट सीमा का पालन किया जाए (वर्तमान में रु.50,000)
xviस्थायी अनुदेश (एसआई)एसआई हेतु नि:शुल्क पंजीकरण और निष्पादन
xviiबाह्य स्थानों के चेकों का संग्रहरु. 25,000/- तक के बाह्यस्थानों के चेकों को तत्काल जमा नि:शुल्क (प्रति माह 2 चेकों से अधिक नहीं)
xviiiएटीएम व इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर का भुगताननि:शुल्क
xixडिमैट खातापहले वर्ष के लिए नि:शुल्क
xxअन्य सेवा प्रभाररिटेल ऋणों के प्रसंस्करण शुल्क में 50% की छू
xxiन्यूनतम एमएबी न रखने पर प्रभाररु.400/- प्रति मासिक
xxii1 वर्ष से पूर्व खाता बंद करनारु.1000/- का दंड