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कृषकों के फार्महाउस के निर्माण के लिए योजना

कृषिकों के फार्महाउस के निर्माण के लिए योजना
सुविधाकृषि अवधि ऋण (एटीएल)
प्रयोजनकिसानों को खेत पर रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि भूमि पर फार्महाउस का निर्माण, जिसके जरिए प्रभावी पर्यवेक्षण और कृषि प्रबंधन के लिए कृषि उपज और कृषि उपकरण, मवेशी शेड, शोषक यार्ड, भंडारण आदि जैसी अन्य आवश्यकताओं का भी ख्याल रखा जा सकता है।
पात्रता
  • कृषि और पूरक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति (अकेले या संयुक्त रूप से)।
  • जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ जमीन की न्यूनतम सिंचित भूमि है
  • जिन किसानों के पास अपने खेत से और अन्य स्रोतों से पर्याप्त अवशिष्‍ट (डिस्पोजेबल) आय है।
  • मौजूदा उधारकर्ता जिनके पास बैंक के साथ पिछले 3 वर्षों के लिए अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और नए उधारकर्ता जिन्होंने किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया है।
  • एकाधिक बैंकिंग की अनुमति नहीं है।
आयु सीमा:
  • न्यूनतम: आवेदक आवेदन की तारीख को 18 वर्ष (पूर्ण) होना चाहिए
  • अधिकतम 65 वर्ष: पर्याप्त अवशिष्‍ट (डिस्पोजेबल) आय होने के अधीन
ऋण परिपक्वता पर आयु 75 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ऋण की राशि
  1. 2 लाख रुपये से 10.00 लाख रुपये तक: - किसान / किसानों के पास अपने स्वयं के खेत, पूरक गतिविधियों के साथ-साथ अन्य स्रोतों से पर्याप्त अवशिष्‍ट (डिस्पोजेबल) आय तथा वर्षभर सिंचित न्यूनतम 5 एकड़ भूमि हो।
  2. 10 लाख रुपये से 50.00 लाख रुपये तक: - किसान / किसानों ने अपने स्वयं के खेत, पूरक गतिविधियों के साथ-साथ अन्य स्रोतों से पर्याप्त अवशिष्‍ट (डिस्पोजेबल) आय तथा वर्ष भर सिंचित न्यूनतम 5 एकड़ भूमि हो।
मार्जिनप्रस्तावित फार्महाउस की निर्माण लागत का न्यूनतम 25%।
ब्याज की दररु.10.00 लाख तक: 1 वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस@0.50% + 2.00%
रु.10.00 लाख से अधिक: 1 वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ 0.50% + 3.00%
सुरक्षाकृषि भूमि का पंजीकृत बंधक * और उस पर बनाया गया फार्म हाउस।
  • स्थायी फसल, अन्य जंगम संपत्ति आदि का दृष्टिबंधन (हाइपोथेकेशन)
  • पर्याप्त निवल साख (नेट वर्थ) वाले दो स्वीकार्य गारंटीकर्ता
* यदि किसी कारण से भूमिगत संपत्ति को बंधक नहीं बनाया जा सकता है, तो एनएससी, एफडीआर (हमारे बैंक का), सरकारी प्रतिभूति या 25 % मार्जिन के साथ ऐसी स्वीकार्य प्रतिभूति को प्रतिभूति रूप में लिया जा सकता है। शेयरों के रूप में प्रतिभूति स्वीकार नहीं की जाएगी|
पुनर्भुगतान
  1. 18 महीने या निर्माण कार्य पूरा होने, जो भी पहले हो, तक अधिस्‍थान अवधि की अनुमति दी जा सकती है।
  2. पुनर्भुगतान
  3. पूरा ऋण ब्याज के साथ 15 साल की अवधि के भीतर अधिस्थगन अवधि सहित वार्षिक / अर्ध वार्षिक / त्रैमासिक / मासिक किश्तों में चुकाया जाएगा। पुनर्भुगतान गतिविधि के मुख्य / नकद फसल / आय उत्पादन चक्र के कटाई के मौसम से संबद्ध होगा।
बीमासृजित संपत्ति को पूर्ण मूल्य के लिए बीमांकित किया जाना है।
कानूनी पहलू
  • फार्महाउस निर्माण के लिए अनुमति संबंधित राज्य के कानूनों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अन्य आवश्यकताओं के साथ प्राप्त की जानी चाहिए।
  • जहां फार्महाउस का निर्माण किया जाना है वहां टाइटल क्लीयरेंस और सर्च रिपोर्ट, कृषि भूमि के लिए पैनल पर मौजूद वकील से प्राप्त की जाएगी।
अन्य नियम और शर्तें
  • संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट खंड (यदि कोई है) के अनुपालन के अधीन फार्म हाउस के निर्माण के लिए कृषि भूमि को गैर-कृषि (एनए) में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है
  • भूमि के मूल्य का पता लगाने के लिए क्षेत्र के संबंधित रजिस्ट्रार / उप-रजिस्ट्रार से मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
  • ऋण और पुनर्भुगतान क्षमता की मात्रा तय करने के लिए सह-आवेदकों की आय को जोड़ा जा सकता है यदि संपत्ति उनके द्वारा संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से धारित हो।
  • किसानों के पास ऋण किश्तों की अदायगी करने के लिए पर्याप्त आय, तरलता और क्षमता होनी चाहिए।
  • आवेदक को केवाईसी दिशानिर्देशों को पूरा करना चाहिए।
  • जहां किसानों द्वारा आयकर रिटर्न दायर नहीं किया जाता है वहां तहसीलदार/ मंडल राजस्व अधिकारी/ राज्य स्तरीय राजपत्रित रैंक वाले राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है
कागज़ी आवश्यकता
  1. 1. ऋण आवेदन यानी फॉर्म संख्या -138, और संलग्नक - बी 2
    • सभी 7/12, 8 ए, 6 डी निष्कर्ष, आवेदक के चतु सिमा
    • सह-आवेदक के मामले में वेतनभोगी या व्यवसायी हैं, नवीनतम वेतन पर्ची / आईटीआर / फॉर्म 16 / बैलेंस शीट और पी / एल स्टैमेंट्स
    • पीएसीएस समेत आसपास के वित्तीय संस्थानों से आवेदक का कोई बकाया प्रमाणपत्र नहीं
    • बैंक के पैनल पर वकील से कानूनी खोज जहां जमीन 30 साल के लिए बंधक होनी है
    • मूल्य उद्धरण / योजना अनुमान / अनुमतियां / ले आउट इत्यादि।
    • क्षेत्र के रजिस्ट्रार / सब-रजिस्ट्रार से वैल्यूएशन सर्टिफिकेट
  2. 2. गारंटी फॉर्म एफ -138
    • गारंटीकर्ता के सभी 7/12, 8 ए और पीएसीएस बकाया प्रमाणपत्रर
    • गारंटीकर्ता के मामले में वेतनभोगी या व्यवसायी हैं, नवीनतम वेतन पर्ची / आईटीआर / फॉर्म 16 / बैलेंस शीट और पी / एल
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