Azadi ka Amrit Mahatsav

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय)

विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में लगे गैर -फार्म इकाइयों के लिए रु.10.00 लाख तक के अवधि ऋण और नकदी ऋण सुविधा।

खाद्य उत्पाद क्षेत्र, पीएमएमवाई के अंतर्गत शामिल रु.10.00 लाख रुपये तक के क्षेत्र में कृषि और सेवाओं के लिए संबद्ध गतिविधियों।

पीएमएमवाई के तहत निम्‍नलिखित योजनाएं हैं-

  • शिशु - 50000 / - तक का ऋण
  • किशोर - 50001 / - से 500000 / - तक के ऋण
  • तरुण - 500001 / - से 1000000 / - तक के ऋण

पीएमजेडीवाई के पात्र हिताधिकारी को प्रदत्‍त ओवरड्राफ्ट सुविधा को पीएमएमवाई के तहत कवर किया जाएगा।

कोई संपार्श्विक और तीसरी पार्टी की गारंटी नहीं

ब्याज दर :

  • 10 लाख रुपये तक के एमएसई ऋण: बीएसएस + एमसीएलआर
    कृषि संबद्ध गतिविधि, खाद्य प्रसंस्करण आदि के तहत स्लैब वार ब्याज दर निम्‍नानुसार हैं :
  • रु .50000 / - तक: @ एमसीएलआर + बीएसएस + 0.75%
  • रु .50000 / - से अधिक और रु.2 लाख तक: + बीएसएस + एमसीएलआर 1.50%
  • 2 लाख से अधिक और 10 लाख रुपये तक: बीएसएस + एमसीएलआर + 2.00%

(बीएसएस से बिजनेस स्‍ट्रैटेजी स्‍प्रेड अभिप्रेत है जो वर्तमान में: 0.25% है)

पीएमएमवाई के तहत सभी नकदी ऋण खाताधारकों को मुद्रा डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) हेतु ऋण आवेदन फॉर्म

अंग्रेज़ी

  1. संशोधित चेकलिस्ट और उद्योग आधार पंजीकरण संख्या के साथ "शिशु" आवेदन फॉर्म
  2. संशोधित चेकलिस्ट और उद्योग आधार पंजीकरण संख्या के साथ "किशोर" आवेदन फॉर्म और "तरुण"