तदर्थ लाईन ऑफ क्रेडिट कोविड-19 संशोधित
पात्रता | मंजूरी के दिनांक में कोई भी आंतरिक रेटिंग वाले एसएमए 0 और एसएमए 1 सहित सभी मानक खाते (एसएमए 2 में स्थित खाते पात्र नहीं हैं) |
उद्देश्य | कोविड-19 के कारण उत्पन्न अस्थायी लिक्विडिटी असंतुलन जैसे सांविधिक देय, वेतन/मजदूरी/बिजली का बिल, किराया आदि के भुगतान हेतु |
सुविधा के प्रकार | निधि आधारित कार्यशील पूंजी/ अल्पावधि ऋण |
वित्त का परिमाण |
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संशोधित अवधि | कार्यशील पूंजी सीमा/ डब्लयूसीडीएल/एसटीएल की अवधि उधारकर्ता के नकदी प्रवाह के आधार पर 24 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। |
संशोधित अधिस्थगन | प्रथम संवितरण के दिनांक से अधिकतम 12 महीने की अधिस्थगन अवधि की अनुमति प्रदान की जा सकती है। |
मार्जिन | |
ब्याज दर | नियमित कार्यशील पूंजी सुविधाओं हेतु मंजूर ब्याज दर तदर्थ के अंतर्गत निधि आधारित ऋण सुविधा पर लागू होगी।(एमएसएमई उधारकर्ता के मामले में, ब्याज दर को आरएलएलआर से लिंक किया जाए) |
शुल्क और प्रभार |
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अन्य कोई |
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