बैंक की अवधि जमा योजना, 2006 *
आईटी अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 80 सी की उप-धारा (2) के तहत
इस योजना की मुख्य विशेषताएं:
एसआर क्रमांक | पर्टिक्युलर्स | डीटेल्स |
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1 | योजना का नाम | बैंक मीयादी जमा (संशोधन योजना), 2014' * |
2 | पात्रता | व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार |
3 | जमाओं का कार्यकाल- | 5 साल की कर-बचत योजना |
4 | ब्याज दर | ब्याज दर देखने के लिए यहां क्लिक करें |
5 | जमाराशि के प्रकार | जमा राशि को एमआईडीआर / क्यूआईडीआर / एफडीआर / सीडीआर में ब्याज भुगतान योजना के तहत स्वीकार किया जा सकता है |
6 | निवेश की सीमाएं | एक वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अधिकतम न्यूनतम रु .100 / - या उसके अधिकतम संख्या के साथ 150,000 रुपये। |
7 | कर पहलू | इन मीयादी जमाओं पर ब्याज, वार्षिक संचय या रसीद के आधार पर, अधिनियम के तहत कर के लिए दायी होगा, इन मीयादी जमाओं पर ब्याज के आधार पर निर्धारिती के बाद लेखांकन की विधि के तहत कर के लिए दायी होगा। इस तरह के ब्याज पर अधिनियम की धारा 194ए या अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार कटौती की जाएगी। |
8 | समयपूर्व निकासी | अनुमति नहीं हैं। समाप्ति के पहले किसी भी मीयादी जमा का नकदीकरण नहीं किया जाएगा। किंतु ऐसे जमाधारक की मृत्यु होने पर जिसके संबंध में नामांकन लागू हो, नामांकित व्यक्ति, जमा राशि के परिपक्वता से पहले या उसके बाद किसी भी समय मीयादी जमा राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। |
9 | अंतरणीयता सुविधा | बीओएम की एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकता है, लेकिन किसी भी अन्य बैंक की शाखा में नहीं किया जा सकता है। |
10 | नामांकन सुविधा | बैंक में हमारी मौजूदा प्रथा के अनुसार उपलब्ध है लेकिन किसी नाबालिग के लिए या उसके द्वारा आवेदित या धारित मीयादी जमा के लिए कोई नामांकन नहीं किया जाएगा। |
11 | ट्रेडिंग और बंधक रखना | अनुमति नहीं हैं। मीयादी जमा को ऋण की प्रतिभूति या अन्य किसी संपत्ति के प्रतिभूति के रूप में बंधक नहीं रखा जाएगा। |
12 | जमा के विरुद्ध ऋण | किसी भी मामले में अनुमति नहीं है |
13 | होल्डिंग का तरीका | (1) (एक) एकल धारक प्रकार जमा; (बी) संयुक्त धारक प्रकार (2) (ए) एकल धारक प्रकार जमा रसीद किसी व्यक्ति को अपने लिए या हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता की क्षमता में जारी किया जाएगा। (बी) संयुक्त धारक प्रकार जमा रसीद संयुक्त रूप से दो वयस्कों के लिए या संयुक्त रूप से एक वयस्क और एक नाबालिग के लिए जारी की जा सकती है, और जो धारकों में से एक या उत्तरजीवी को देय होगा, बशर्ते कि संयुक्त धारक प्रकार की जमा राशि के मामले में, आय से कटौती अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आय हीजमा के पहले धारक के लिए उपलब्ध होगी। |
14 | खोए गए या नष्ट हुए अवधि के जमा रसीदों के प्रतिस्थापन- | एक मीयादी जमा रसीद खो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने या विद्रपित हो जाने पर डुप्लिकेट रसीद जारी की जा सकती है और उस हेतु पात्र व्यक्ति डुप्लिकेट रसीद जारी करने के लिए बैंक की उस शाखा में आवेदन कर सकता है जहां से रसीद जारी की गई थी। ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ एक विवरण दिखाया जाएगा, जैसे नंबर, राशि और रसीद की तारीख, और ऐसे नुकसान, चोरी, विनाश, विघटन या विद्रूपण की परिस्थिति। |