Azadi ka Amrit Mahatsav

महाबैंक - नामांकन प्रपत्र

नामांकन की मुख्य विशेषताएं जमा खाते

जमा खाते

  • नामांकन, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र/ वसीयत के प्रोबेट पर जोर दिए बिना निधियों /वस्तुओं को तेजी से और आसानी से जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।
  • चालू खातों, बचत बैंक खातों और सभी प्रकार के सावधि जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकरों या वस्तुओं की सेफ कस्टडी का परिचालन करने वाले खाताधारकों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
  • नामांकन सुविधा व्यक्तियों और एकल स्वामित्ववाली (सोल प्रोपराइटरी) संस्थाओं के लिए है।
  • नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। इसे मौजूदा या नए खातों में बनाया जा सकता है और बाद में जमाकर्ताओं द्वारा इसे रद्द किया या बदला जा सकता है।
  • उन खातों में नामांकन नहीं किया जा सकता है, जहां जमाराशि रिप्रेजेंटेटिव क्षमता यथा ट्रस्ट खाते और साझेदारी फर्मों, एच.यू.एफ., कंपनियों, संघों, क्लबों आदि के खातों में रखी गई है।
  • व्यक्तियों के संयुक्त खाते के मामले में, सभी जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से नामांकन किया जाना चाहिए।
  • नाबालिग के खाते के मामले में चाहे वह स्व-परिचालित हो या अन्यथा, नाबालिग की ओर से कार्य करने के लिए कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति द्वारा नामांकन किया जाना चाहिए।
  • अवयस्क के पक्ष में नामांकन की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि खाताधारक, नामांकन करते समय, नामित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान, जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नामिती की ओर से जमा की राशि प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति, जो अवयस्क नहीं हो, को नियुक्त करता है। अवयस्क की जन्मतिथि प्राप्त की जाए और नोट की जाए।
  • सावधि जमा के नवीकरण पर भी नामांकन प्रभावी रहेगा, जब तक कि विशेष रूप से इसे रद्द या परिवर्तित नहीं किया जाता है।
  • पेंशन जमा करने के लिए खोले गए बचत बैंक खातों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है। हालांकि, बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 पेंशन बकाया (नामांकन) नियम, 1983 से अलग हैं और पेंशन की बकाया राशि की प्राप्ति के लिए बाद के नियमों के अंतर्गत पेंशनभोगी द्वारा किया गया नामांकन पेंशनभोगियों द्वारा बैंकों में धारित जमा खातों के उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा, जिसके लिए बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के संदर्भ में एक अलग नामांकन आवश्यक है, यदि कोई पेंशनभोगी नामांकन सुविधा का लाभ उठाना चाहता है।
  • एक अनिवासी को निवासी खाते में नामिती के रूप में नामित किया जा सकता है। अनिवासी नामितियों के मामले में, मृतक व्यक्ति के खाते(खातों)/ जमाराशि(राशियों) से उसके लिए पात्र राशि उसके एनआरओ खाते में जमा की जाएगी।
  • नामांकन दर्ज करने पर एफडीआर/ पास बुक/ स्टेटमेंट में 'नामांकन ________ पर पंजीकृत' होने का उल्लेख किया जाएगा। (नामिती के नाम का उल्लेख तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ग्राहक द्वारा विशेष रूप से अनुरोध न किया गया हो)।

वस्तुओं की सेफ कस्टडी

  • नामांकन सुविधा केवल वैयक्तिक जमाकर्ताओं के मामले में उपलब्ध है और यह सेफ कस्टडी के लिए संयुक्त रूप से सामान जमा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नहीं है।

सेफ डिपॉजिट लॉकर

  • सेफ डिपॉजिट लॉकर के एकमात्र किराएदार के मामले में , केवल एक व्यक्ति के पक्ष में ही नामांकन किया जा सकता है।
  • जहां सेफ डिपॉजिट लॉकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा बैंक से किराए पर लिया जाता है, वहां नामांकन एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है।
  • जहां सेफ डिपॉजिट लॉकर नाबालिग के नाम पर किराए पर लिया गया है, वहां नाबालिग की ओर से कानूनी रूप से कार्रवाई करने के हकदार व्यक्ति द्वारा नामांकन किया जाएगा।
  • किराए के लॉकर की सामग्री की सुपुर्दगी के लिए एक अवयस्क को नामिती के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 ZE लॉकर की सामग्री की सुपुर्दगी प्राप्त करने के लिए एक नाबालिग को नामांकित होने से नहीं रोकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में बैंक, जब नाबालिग नामिती की ओर से लॉकर की सामग्री को हटाने की मांग की जाती है, तो उस व्यक्ति को सामान सौंप सकता है, जो नाबालिग की ओर से सामान प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है।

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