महा सुपर आवास ऋण योजना: प्लॉट की खरीद और उसपर निर्माण
क्रम सं | विवरण | योजना संबंधी दिशानिर्देश | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | उद्देश्य | प्लॉट की खरीद और उस पर निर्माण हेतु | |||||||||
2 | पात्रता | व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी / स्व-नियोजित पेशेवर / व्यवसायी / कृषक | |||||||||
3 | पात्र ऋण की मात्रा | अधिकतम ऋण राशि निम्नलिखित आधार पर मूल्यांकित न्यूनतम राशि होगी
| |||||||||
4 | मूल्य पर ऋण और मार्जिन संबंधी मानदंड | प्लॉट की खरीद हेतु: - प्लॉट के पंजीकृत मूल्य का अधिकतम 30% मकान के निर्माण हेतु (प्लॉट हेतु अलग मार्जिन सुनिश्चित करते हुए, एलटीवी के लिए प्लॉट के मूल्य सहित संपूर्ण परियोजना लागत को लिया जाना चाहिए)
| |||||||||
5 | अधिस्थगन अवधि | प्लॉट की खरीद हेतु – प्लॉट ऋण के लिए कोई अधिस्थगन अवधि नहीं मकान के निर्माण हेतु – पहले संवितरण के दिनांक से अधिकतम 36 महीने अधिकतम 36 महीने। तथापि ब्याज को अधिकतम 18 महीने के लिए पूंजीकृत किया जा सकता है और उसके बाद जब भी ब्याज लगाया जाता है तब उसका भुगतान किया जाए। | |||||||||
6 | पुनर्भुगतान अवधि | 30 वर्ष की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि या उधारकर्ता की आयु 75 वर्ष होने तक, इनमें से जो भी पहले हो। | |||||||||
7 | ब्याज दर | ||||||||||
8 | कटौती | वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नवीनतम मासिक आय के आधार पर 75% तक गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए औसत वार्षिक आय के आधार पर 75% तक | |||||||||
9 | प्रतिभूति | संपत्ति का साम्यिक / पंजीकृत बंधक | |||||||||
10 | प्रोसेसिंग शुल्क | ऋण राशि का 0.25% (अधिकतम रु 25,000 / - के अधीन) अधिग्रहण ऋण के मामले में सरकार/राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रसंस्करण शुल्क की पूर्ण छूट | |||||||||
11 | 3 ईएमआई की छूट | 1) 5 साल पूरे होने पर पहली ईएमआई छूट, |
ईएमआई गणना करेंअभी आवेदन करें