महा सुपर ग्रीन आवास ऋण योजना- ग्रीन बिल्डिंग
ग्रीन बिल्डिंग इमारतों की उपयोगिता बढ़ाने, उनके द्वारा ऊर्जा, पानी और सामग्रियों के उपयोग को कम करने तथा बेहतर स्थान का चुनाव, डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव और निस्तारण के माध्यम से भवन के संपूर्ण जीवन चक्र का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की पद्धति है। एक प्रभावी ग्रीन बिल्डिंग के लाभ -
- कम ऊर्जा और पानी का उपयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करते हुए परिचालन लागत में कमी लाना।
- आंतरिक वायु की गुणवत्ता में सुधार के कारण सार्वजनिक और निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार।
- पर्यावरणीय दुष्प्रभावों में कमी.
प्रमुख विशेषताऐं
- इस योजना के अंतर्गत कोई प्रोसेससिंग शुल्क नहीं है
- महा सुपर हाउसिंग लोन योजना के लागू ROI में न्यूनतम फ्लोर दर के अधीन 0.10% की रियायत
- स्वीकृत हरित परियोजनाओं (ग्रीन प्रोजेक्ट्स) को त्वरित स्वीकृति( सैंक्सन)
क्र.सं. | विवरण | योजना के दिशानिर्देशों | ||||||||
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1 | सुविधा का प्रकार | सावधि ऋण | ||||||||
2 | योजना का नाम | महा सुपर ग्रीन आवास ऋण योजना | ||||||||
3 | पात्र परियोजनाएं | आवास परियोजना को निम्नलिखित अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों से प्रमाणित/रेट किया जाना चाहिए। 1. लीड इंडिया की ओर से लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिज़ाइन ( एलईईडी ) रेटिंग सिस्टम। एलईईडी ® प्रमाणन स्तर
2. इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ( आईजी बीसी ) प्रमाणन स्तर
3. टेरी-बीसीएसडी इंडिया से टेरी-गृह
उपरोक्त रेटिंग एजेंसियों के अतिरिक्त अन्य की आवास परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि एजेंसियां ग्रीन परियोजनाओं को प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए अधिकृत जिले के नगर निगम द्वारा अनुमोदित हों। | ||||||||
4 | योजना का कार्यक्षेत्र |
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5 | प्रयोजन |
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6 | पात्रता |
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7 | मार्जिन और एलटीवी मानदंड | मूल्य आधारित ऋण (एलटीवी) अनुपात: -
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8 | पुनर्भुगतान | अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 30 वर्ष अथवा उधारकर्ता की आयु 75 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो | ||||||||
9 | कटौती मानदंड | वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नवीनतम सकल मासिक आय के आधार पर 80% तक गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए औसत वार्षिक आय के आधार पर 80% तक | ||||||||
10 | ब्याज दर | महा सुपर हाउसिंग लोन योजना के लागू ROI में न्यूनतम फ्लोर दर के अधीन 0.10% की रियायत | ||||||||
11 | प्रोसेसिंग शुल्क | शून्य | ||||||||
12 | दस्तावेजीकरण शुल्क | जीएसटी को छोड़कर स्वीकृत राशि का 0.10% (अधिकतम रु.10000/-) |