बेटी बचाओ बेटी पढाओ

महा सुपर ग्रीन आवास ऋण योजना- ग्रीन बिल्डिंग

ग्रीन बिल्डिंग इमारतों की उपयोगिता बढ़ाने, उनके द्वारा ऊर्जा, पानी और सामग्रियों के उपयोग को कम करने तथा बेहतर स्थान का चुनाव, डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव और निस्तारण के माध्यम से भवन के संपूर्ण जीवन चक्र का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की पद्धति है। एक प्रभावी ग्रीन बिल्डिंग के लाभ -

  1. कम ऊर्जा और पानी का उपयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करते हुए परिचालन लागत में कमी लाना।
  2. आंतरिक वायु की गुणवत्ता में सुधार के कारण सार्वजनिक और निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार।
  3. पर्यावरणीय दुष्प्रभावों में कमी.

प्रमुख विशेषताऐं

  • इस योजना के अंतर्गत कोई प्रोसेससिंग शुल्क नहीं है
  • महा सुपर हाउसिंग लोन योजना के लागू ROI में न्यूनतम फ्लोर दर के अधीन 0.10% की रियायत
  • स्वीकृत हरित परियोजनाओं (ग्रीन प्रोजेक्ट्स) को त्वरित स्वीकृति( सैंक्सन)

क्र.सं.

विवरण

योजना के दिशानिर्देशों

1

सुविधा का प्रकार

सावधि ऋण

2

योजना का नाम

महा सुपर ग्रीन आवास ऋण योजना

3

पात्र परियोजनाएं

आवास परियोजना को निम्नलिखित अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों से प्रमाणित/रेट किया जाना चाहिए।

1. लीड इंडिया की ओर से लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिज़ाइन ( एलईईडी ) रेटिंग सिस्टम।

एलईईडी ® प्रमाणन स्तर

  • एलईईडी ® प्रमाणित
  • सिल्वर लेवल
  • गोल्ड लेवल
  • प्लैटिनम लेवल

2. इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ( आईजी बीसी )

प्रमाणन स्तर

  • प्रमाणित - बेस्ट प्रैक्टिसेस
  • सिल्वर - बेहतरीन प्रदर्शन
  • गोल्ड - राष्ट्रीय उत्कृष्टता
  • प्लैटिनम - वैश्विक नेतृत्व

3. टेरी-बीसीएसडी इंडिया से टेरी-गृह

रेटिंग सीमा

गृह रेटिंग

1 स्टार

2 स्टार

3 स्टार

4 स्टार

5 स्टार

उपरोक्त रेटिंग एजेंसियों के अतिरिक्त अन्य की आवास परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि एजेंसियां ग्रीन परियोजनाओं को प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए अधिकृत जिले के नगर निगम द्वारा अनुमोदित हों।

4

योजना का कार्यक्षेत्र

  • महासुपर ग्रीन आवास ऋण योजना द्वारा कर्मचारी ऋण योजना के बाहर के कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी और आयु एवं अन्य पात्रता मानदंड के अधीन उनके परिवार के सदस्य सहित सभी भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) तथा भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) को कवर किया जाता है।
5

प्रयोजन

  • प्रमाणित ग्रीन हाउसिंग परियोजनाओं में बिल्डरों/ डेवलपर्स/ सोसाइटी/ अन्य एजेंसियों/ विकास प्राधिकरण से सीधे निर्माणाधीन/ तैयार आवासीय घर (फ्लैट, विला, रो हाउस आदि) की खरीद के लिए।
  • अन्य बैंकों/ आवास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रमाणित ग्रीन हाउसिंग परियोजनाओं के मानक श्रेणी के अंतर्गत आवेदकों के मौजूदा आवास ऋण खातों का अधिग्रहण।
6

पात्रता

  • व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी (राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों के वर्तमान संगठन में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए स्थायी नौकरी के साथ), स्व-नियोजित पेशेवर, व्यवसायी। सिंचित भूमि और पर्याप्त प्रयोज्य आय वाले किसान।
7

मार्जिन और एलटीवी मानदंड

मूल्य आधारित ऋण (एलटीवी) अनुपात: -

ऋण की श्रेणी (वैयक्तिक आवास ऋण की राशि)

एलटीवी अनुपात

रु. 30.00 लाख तक

90%

30.00 लाख रुपये से अधिक और 75.00 लाख रुपये तक

80%

75.00 लाख रुपये से अधिक

75%

8

पुनर्भुगतान

अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 30 वर्ष अथवा उधारकर्ता की आयु 75 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो

9

कटौती मानदंड

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए

नवीनतम सकल मासिक आय के आधार पर  80% तक

गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए

औसत वार्षिक आय के आधार पर 80% तक

10

ब्याज दर

महा सुपर हाउसिंग लोन योजना के लागू ROI में न्यूनतम फ्लोर दर के अधीन 0.10% की रियायत

11

प्रोसेसिंग शुल्क

शून्य

12

दस्तावेजीकरण शुल्क

जीएसटी को छोड़कर स्वीकृत राशि का 0.10% (अधिकतम रु.10000/-)