महा स्कॉलर शिक्षा ऋण योजना
भारत के प्रमुख संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए
महा स्कॉलर शिक्षा ऋण के अंतर्गत संस्थानों की सूची
विशेषताएँ
- न्यूनतम ब्याज दर 8.10% से शुरू
- कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं
- एएए श्रेणी के अंतर्गत रू.50.00 लाख तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं
- कोई मार्जिन मनी नहीं। 100% तक वित्तपोषण (प्रीमियर संस्थानों के लिए)
- अधिस्थगन/ अवकाश अवधि उपलब्ध (पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष)
- संस्थानों में पंजीकरण से पहले तत्काल सैद्धांतिक मंजूरी।
- ऋण में ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों, लैपटॉप इत्यादि की लागत की प्रतिपूर्ति और फीस शामिल होंगे।
- ऋण की समग्र सीमा के भीतर रुपये 0.75 लाख का अतिरिक्त शैक्षणिक व्यय तथा आवागमन की सुविधा हेतु दो पहिया वाहन खरीदने की योजना।
- ईएमआई का बोझ कम करने के लिए 15 वर्ष तक की लंबी पुनर्भुगतान अवधि (अधिस्थगन अवधि को छोड़कर)
- निर्बाध त्वरित प्रक्रिया, तुरंत संवितरण
- प्रबंधन पाठ्यक्रमों में श्रेणी एएए, एए, ए के अंतर्गत वर्गीकृत प्रीमियर संस्थानों द्वारा संचालित कार्यरत पेशेवरों के लिए अंशकालिक स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शामिल हैं।
उद्देश्य | भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन/ शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को एक विभेदित उत्पाद के रूप में वित्तीय सहायता/ सहयोग प्रदान करना । | ||||||||||
पात्रता | छात्र पात्रता
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ऋण प्रमात्रा | अधिकतम ऋण राशि - योजना में शामिल कुल शिक्षा व्यय से जुड़ी आवश्यकता आधारित वित्त। बिना संपार्श्विक के अधिकतम ऋण सीमा
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पात्र पाठ्यक्रम | योजना के अंतर्गत पात्र प्रीमियर संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नियमित पूर्णकालिक डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अनुमति होगी, जिनमें संस्थान द्वारा निर्धारित प्रवेश परीक्षा/चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश प्राप्त किया जाता है।
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पुनर्भुगतान अवधि | पुनर्भुगतान अवकाश / अधिस्थगन - पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष (सभी मामलों में अध्ययन पूरा होने के बाद पुनर्भुगतान के लिए 1 वर्ष का एक समान अधिस्थगन अवधि) ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम 180 समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में होगा। (अर्थात अधिस्थगन अवधि को छोड़कर अधिकतम 15 वर्ष)। | ||||||||||
शामिल व्यय | कॉलेज/स्कूल/संस्थान/विश्वविद्यालय/छात्रावास को देय शुल्क।
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मार्जिन |
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प्रतिभूति | किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है तथा नीचे दी गई सीमा तक के ऋण के लिए केवल माता-पिता/ जीवनसाथी/ अभिभावक ही सह-उधारकर्ता हो सकते हैं।
सह-उधारकर्ता छात्र उधारकर्ता के माता-पिता/अभिभावक होने चाहिए। विवाहित व्यक्ति के मामले में, सह-उधारकर्ता पति/पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर हो सकते हैं। | ||||||||||
ब्याज दर | |||||||||||
प्रोसेसिंग शुल्क | शून्य |
क) प्रबंधन पाठ्यक्रमों में एएए, एए और ए श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रीमियर संस्थानों द्वारा कार्यरत पेशेवरों के लिए अंशकालिक स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम
हमारे स्कॉलर संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे नियमित पूर्णकालिक डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, कार्यरत पेशेवरों के लिए अंशकालिक स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कुछ शर्तों के साथ श्रेणी एएए, एए और ए (संस्थानों की सूची देखें) के अंतर्गत वर्गीकृत प्रबंधन संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं।
क्र. | मापदंड | विवरण | ||||||||||||
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1 | पात्रता मापदंड | आवेदक ने न्यूनतम 12 माह की सेवा पूरी कर ली हो।
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2 | शामिल किए गए पाठ्यक्रम | प्रबंधन पाठ्यक्रमों में श्रेणी एएए, एए और ए के अंतर्गत वर्गीकृत प्रीमियर संस्थानों द्वारा संचालित सभी अंशकालिक स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम। | ||||||||||||
3 | अधिकतम ऋण राशि | रू.30.00 लाख | ||||||||||||
4 | पाठ्यक्रम अवधि | न्यूनतम 1 वर्ष होना चाहिए | ||||||||||||
5 | सिबिल स्कोर | सिबिल स्कोर अनिवार्य रूप से 650 से अधिक होना चाहिए। | ||||||||||||
6 | ब्याज दर | संस्थानों की संबंधित श्रेणी एएए, एए और ए के अनुसार लागू ब्याज दर निम्नानुसार है:
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7 | कटौती मानदंड | सकल मासिक आय का 65%.
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8 | अधिस्थगन | पाठ्यक्रम अवधि + 3 महीने | ||||||||||||
9 | पुनर्भुगतान अवधि | वेतनभोगियों के लिए - अधिकतम 15 वर्ष या सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, अधिस्थगन अवधि सहित। स्व-नियोजित पेशेवरों के लिए – अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 15 वर्ष। | ||||||||||||
10 | ब्याज का भुगतान | अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान करने की बाध्यता / अनिवार्य है। | ||||||||||||
11 | प्रतिभूति |
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12 | महा स्कॉलर ऋण योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों पर लागू अन्य सभी नियम और शर्तें। |
ख) भारत में मेडिकल कॉलेजों द्वारा एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए प्रस्तावित पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।
मेडिकल कॉलेजों द्वारा एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम कुछ शर्तों के साथ प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
क्र. | मापदंड | विवरण | ||||||||||||||||||
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1 | पात्रता मापदंड |
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2 | शामिल किए गए पाठ्यक्रम |
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3 | अधिकतम ऋण राशि |
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4 | पाठ्यक्रम अवधि | न्यूनतम 1 वर्ष होना चाहिए | ||||||||||||||||||
5 | सिबिल स्कोर | सिबिल स्कोर अनिवार्य रूप से 650 से अधिक होना चाहिए। यदि कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है, तो सिबिल स्कोर - 1 और 0 पर विचार किया जा सकता है। | ||||||||||||||||||
6 | ब्याज दर | संस्थानों की एएए, एए, ए, बी और सी के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के अनुसार लागू ब्याज दर निम्नानुसार है:
एएए, एए, ए, और बी संस्थान के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए संस्थानों पर लागू ब्याज दर मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अनुसार निम्नानुसार होगी: -
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7 | अधिस्थगन अवधि | पाठ्यक्रम अवधि + 6 माह | ||||||||||||||||||
8 | पुनर्भुगतान अवधि | अधिस्थगन अवधि को छोड़कर अधिकतम 15 वर्ष तक। | ||||||||||||||||||
9 | प्रतिभूति |
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10 | महा स्कॉलर ऋण योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों पर लागू अन्य सभी नियम और शर्तें। |