बेटी बचाओ बेटी पढाओ

महा स्कॉलर शिक्षा ऋण योजना

भारत के प्रमुख संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए

महा स्कॉलर शिक्षा ऋण के अंतर्गत संस्थानों की सूची

विशेषताएँ

  • न्यूनतम ब्याज दर 8.10% से शुरू
  • कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं
  • एएए श्रेणी के अंतर्गत रू.50.00 लाख तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं
  • कोई मार्जिन मनी नहीं। 100% तक वित्तपोषण (प्रीमियर संस्थानों के लिए)
  • अधिस्थगन/ अवकाश अवधि उपलब्ध (पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष)
  • संस्थानों में पंजीकरण से पहले तत्काल सैद्धांतिक मंजूरी।
  • ऋण में ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों, लैपटॉप इत्यादि की लागत की प्रतिपूर्ति और फीस शामिल होंगे।
  • ऋण की समग्र सीमा के भीतर रुपये 0.75 लाख का अतिरिक्त शैक्षणिक व्यय तथा आवागमन की सुविधा हेतु दो पहिया वाहन खरीदने की योजना।
  • ईएमआई का बोझ कम करने के लिए 15 वर्ष तक की लंबी पुनर्भुगतान अवधि (अधिस्थगन अवधि को छोड़कर)
  • निर्बाध त्वरित प्रक्रिया, तुरंत संवितरण
  • प्रबंधन पाठ्यक्रमों में श्रेणी एएए, एए, ए के अंतर्गत वर्गीकृत प्रीमियर संस्थानों द्वारा संचालित कार्यरत पेशेवरों के लिए अंशकालिक स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शामिल हैं।

उद्देश्य

भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन/ शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को एक विभेदित उत्पाद के रूप में वित्तीय सहायता/ सहयोग प्रदान करना ।

पात्रता

छात्र पात्रता

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • श्रेणी ए और बी के अनुसार कवर किए गए प्रीमियम संस्थानों के नियमित पूर्णकालिक डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सुनिश्चित प्रवेश।
  • संस्थानों की सूची

ऋण प्रमात्रा

अधिकतम ऋण राशि - योजना में शामिल कुल शिक्षा व्यय से जुड़ी आवश्यकता आधारित वित्त।

बिना संपार्श्विक के अधिकतम ऋण सीमा

श्रेणीबिना प्रतिभूति के अधिकतम ऋण.
AAA50.00 लाख
AA20.00 लाख
A15.00 लाख
B7.50 लाख

पात्र पाठ्यक्रम

योजना के अंतर्गत पात्र प्रीमियर संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नियमित पूर्णकालिक डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अनुमति होगी, जिनमें संस्थान द्वारा निर्धारित प्रवेश परीक्षा/चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश प्राप्त किया जाता है।

  • सभी आईआईएम और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे एक्सएलआरआई-जमशेदपुर, एमडीआई और आईएसबी हैदराबाद के पीजीपीएक्स ईपीजीपी जैसे कार्यपालक प्रबंधन पाठ्यक्रम।
  • कार्यरत प्रोफेशनल्स के लिए अंशकालिक स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, जो प्रमुख संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं, प्रबंधन पाठ्यक्रमों में श्रेणी एएए, एए ए के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

पुनर्भुगतान अवधि

पुनर्भुगतान अवकाश / अधिस्थगन - पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष (सभी मामलों में अध्ययन पूरा होने के बाद पुनर्भुगतान के लिए 1 वर्ष का एक समान अधिस्थगन अवधि)

ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम 180 समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में होगा। (अर्थात अधिस्थगन अवधि को छोड़कर अधिकतम 15 वर्ष)।

शामिल व्यय

कॉलेज/स्कूल/संस्थान/विश्वविद्यालय/छात्रावास को देय शुल्क।

  • परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क।
  • पुस्तकें/ उपकरण/ उपस्कर/ युनिफार्म की खरीद
  • जहाँ भी आवश्यक हो, उचित कीमत के पर्सनल कंप्यूटर/ लैपटॉप।
  • कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड/ वापसी योग्य जमा (संस्थागत बिल/रसीदों द्वारा समर्थित), इस शर्त के अधीन कि राशि पूरे पाठ्यक्रम के लिए कुल ट्यूशन फीस के 10% से अधिक नहीं है।
  • छात्र उधारकर्ता के लिए बीमा प्रीमियम।
  • कुल अधिकतम ऋण सीमा के भीतर रू.75000/-  तक के दो पहिया वाहन की खरीद की लागत

मार्जिन

  • प्रीमियर संस्थानों एएए, एए और ए के छात्रों को शिक्षा ऋण - शून्य
  • सूची बी में निर्दिष्ट संस्थानों के लिए 5%।
  • छात्रवृत्ति/ असिस्टेंटशिप को मार्जिन में शामिल किया जाएगा।

प्रतिभूति

किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है तथा नीचे दी गई सीमा तक के ऋण के लिए केवल माता-पिता/ जीवनसाथी/ अभिभावक ही सह-उधारकर्ता हो सकते हैं।

  • एएए सूची   -   रू.50.00 लाख
  • एए सूची    -    रू.25.00 लाख
  • ए सूची     -     रू.20.00 लाख
  • बी सूची     -     रू.7.50 लाख

सह-उधारकर्ता छात्र उधारकर्ता के माता-पिता/अभिभावक होने चाहिए। विवाहित व्यक्ति के मामले में, सह-उधारकर्ता पति/पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर हो सकते हैं।

ब्याज दर

यहां क्लिक करें

प्रोसेसिंग शुल्क

शून्य

क) प्रबंधन पाठ्यक्रमों में एएए, एए और ए श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रीमियर संस्थानों द्वारा कार्यरत पेशेवरों के लिए अंशकालिक स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

हमारे स्कॉलर संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे नियमित पूर्णकालिक डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, कार्यरत पेशेवरों के लिए अंशकालिक स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कुछ शर्तों के साथ श्रेणी एएए, एए और ए (संस्थानों की सूची देखें) के अंतर्गत वर्गीकृत प्रबंधन संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

क्र.मापदंडविवरण
1

पात्रता मापदंड

आवेदक ने न्यूनतम 12 माह की सेवा पूरी कर ली हो।

  • व्यवसाय – वेतनभोगी और स्व-नियोजित पेशेवर (डॉक्टर, वास्तुकार, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट)
  • अधिकतम आयु = 50 वर्ष
  • लाभप्रद रूप से नियोजित में होना चाहिए तथा अध्ययन के दौरान भी रोजगार जारी रहना चाहिए।
  • स्वीकृति के समय पैन कार्ड अनिवार्य होगा।
2

शामिल किए गए पाठ्यक्रम

प्रबंधन पाठ्यक्रमों में श्रेणी एएए, एए और ए के अंतर्गत वर्गीकृत प्रीमियर संस्थानों द्वारा संचालित सभी अंशकालिक स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम।

3

अधिकतम

ऋण राशि

रू.30.00 लाख

4

पाठ्यक्रम अवधि

न्यूनतम 1 वर्ष होना चाहिए

5

सिबिल स्कोर

सिबिल स्कोर अनिवार्य रूप से 650 से अधिक होना चाहिए।

6

ब्याज दर

संस्थानों की संबंधित श्रेणी एएए, एए और ए के अनुसार लागू ब्याज दर निम्नानुसार है:

संस्थान श्रेणी

ब्याज दर

प्रभावी ब्याज दर (%)

एएए सूची के - संस्थान

आरएलएलआर - 1.20%

8.10%

एए सूची के - संस्थान

आरएलएलआर - 0.95%

8.35%

ए सूची के - संस्थान

आरएलएलआर - 0.80%

8.50%

7

कटौती मानदंड

सकल मासिक आय का 65%.

  • वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में, अंतिम प्राप्त वेतन की पे-स्लिप के आधार पर विचार किया जाएगा।
  • स्वनियोजित के मामले में, नवीनतम आईटीआर पर विचार किया जाना चाहिए।
8

अधिस्थगन

पाठ्यक्रम अवधि + 3 महीने

9

पुनर्भुगतान अवधि

वेतनभोगियों के लिए - अधिकतम 15 वर्ष या सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, अधिस्थगन अवधि सहित।

स्व-नियोजित पेशेवरों के लिए – अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 15 वर्ष।

10

ब्याज का भुगतान

अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान करने की बाध्यता / अनिवार्य है।

11

प्रतिभूति

  • हमारे वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार श्रेणी एएए, एए और ए संस्थानों के लिए महा स्कॉलर ऋण योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के लिए कोई प्रतिभूति नहीं।
  • सह-उधारकर्ता छात्र उधारकर्ता के माता-पिता/अभिभावक होने चाहिए। विवाहित व्यक्ति के मामले में, सह-उधारकर्ता पति/पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर हो सकते हैं।
  • आवेदक की वर्तमान/ भविष्य की आय का असाइनमेंट।
12

महा स्कॉलर ऋण योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों पर लागू अन्य सभी नियम और शर्तें।

 

ख) भारत में मेडिकल कॉलेजों द्वारा एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए प्रस्तावित पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

मेडिकल कॉलेजों द्वारा एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम कुछ शर्तों के साथ प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

क्र.

मापदंड

विवरण

1

पात्रता मापदंड

  • आवेदक को भारत में किसी भी एनएमसी (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) अनुमोदित मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स पूरा करना चाहिए।
  • अधिकतम आयु = 45 वर्ष.
  •  स्वीकृति के समय पैन कार्ड अनिवार्य होगा।
2

शामिल किए गए पाठ्यक्रम

  • एनएमसी (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) द्वारा अनुमोदित चिकित्सा संस्थानों द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
3

अधिकतम

ऋण राशि

  • ऋण राशि के पूर्ण मूल्य की 100% मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति सहित - आवश्यकता आधारित वित्त से जुड़ी शिक्षा व्यय की कुल लागत
  • बिना किसी मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति- रुपये 40.00 लाख।
4

पाठ्यक्रम अवधि

न्यूनतम 1 वर्ष होना चाहिए

5

सिबिल स्कोर

सिबिल स्कोर अनिवार्य रूप से 650 से अधिक होना चाहिए।

यदि कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है, तो सिबिल स्कोर - 1 और 0 पर विचार किया जा सकता है।

6

ब्याज दर

संस्थानों की एएए, एए, ए, बी और सी के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के अनुसार लागू ब्याज दर निम्नानुसार है:

संस्थान श्रेणी

ब्याज दर

एएए सूची के - संस्थान

आरएलएलआर - 1.20%

एए सूची के - संस्थान

आरएलएलआर - 0.95%

ए सूची के - संस्थान

आरएलएलआर - 0.80%

बी सूची के - संस्थान रू. 7.5 लाख तक

आरएलएलआर + 0.90%

बी सूची के - संस्थान रू. 7.5 लाख से अधिक

आरएलएलआर + 0.65%

एएए, एए, ए, और बी संस्थान के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए संस्थानों पर लागू ब्याज दर मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अनुसार निम्नानुसार होगी: -

संस्थान श्रेणी

ब्याज दर

रू. 7.5 लाख तक

आरएलएलआर + 2.00

रू. 7.5 लाख से अधिक

आरएलएलआर + 1.65

7

अधिस्थगन अवधि

पाठ्यक्रम अवधि + 6 माह

8

पुनर्भुगतान अवधि

अधिस्थगन अवधि को छोड़कर अधिकतम 15 वर्ष तक।

9

प्रतिभूति

  • सह-उधारकर्ता छात्र उधारकर्ता के माता-पिता/अभिभावक होने चाहिए। विवाहित व्यक्ति के मामले में, सह-उधारकर्ता पति/पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर हो सकते हैं।
  • आवेदक की वर्तमान/ भविष्य की आय का असाइनमेंट।
10

महा स्कॉलर ऋण योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों पर लागू अन्य सभी नियम और शर्तें।