उद्देश्य | महाबैंक कौशल ऋण योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्रदान करना है जो कौशल ऋण पात्रता मानदंड के अनुसार कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। |
पाठ्यक्रमों और संस्थान की पात्रता | - प्रशिक्षण संस्थान/ पाठ्यक्रम: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) / सेक्टर स्किल काउंसिल, राज्य कौशल मिशन, राज्य कौशल निगम से संबद्ध प्रशिक्षण भागीदार द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, अग्रणी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) के अनुसार इस तरह के संगठन द्वारा जारी अधिमानतः एक प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा / डिग्री कौशल ऋण के लिए पात्र हैं।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार के अनुसार इस तरह के संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्ड या कॉलेजों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल कौशल ऋण के लिए पात्र हैं।
- पाठ्यक्रम की कोई न्यूनतम अवधि नहीं है।
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न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार नामांकन संस्था/ संगठन द्वारा आवश्यकतानुसार। |
वित्त की मात्रा | - न्यूनतम ऋण राशि : रू.5000
- अधिकतम ऋण राशि: रू.1,50,000
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मार्जिन | शून्य |
प्रोसेसिंग शुल्क | शून्य |
प्रतिभूति/ गारंटी | - कोई संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ऋण को सीजीएफएसएसएल योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से कवर किया जाना है।
- तथापि,माता-पिता/अभिभावक छात्र के साथ-साथ संयुक्त उधारकर्ता (सह-उधारकर्ता) के रूप में ऋण दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे। माता-पिता/ अभिभावक के अलावा, जहां भी लागू हो, पति-पत्नी को सह-आवेदक के रूप में शामिल किया जा सकता है।
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चुकौती | - रू.50,000 तक ऋण : 3 वर्षों तक
- रू. 50,000 से रू.1 लाख तक ऋण: 5 वर्षों तक
- रू.1 लाख से अधिक ऋण: 7 वर्षों तक
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