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महा एएसबीए प्लस - निगमितों/ संस्थानों के लिए

जमा की न्यूनतम राशि :

50 लाख और उससे अधिक

निगमित हाउस/ संस्थागत निवेशक जैसे एलआईसी/ जीआईसी/ म्युचुअल फंड कंपनियांं

एएसबीए आवेदन के समय :

  1. शीतल जमा/ अल्पकालिक जमा उस शाखा में खोला जाएगा जहां से सुविधा ली गई है, चालू खाता नहीं होने के मामले में, आईपीओ में आवेदन राशि के समतुल्य या उससे अधिक।
  2. चालू खाता उस शाखा में खोला जाता है जहां निगमितों/ संस्थानों द्वारा निधि जमा की जाती है, जिसके फलस्वरूप न्यूनतम रू.1000 की बजाय रू.1 की न्यूनतम इकाई परिपक्वता अवधि के लिए पसंद के एसटीडीआर/ शीटल में परिवर्तित की जाएगी।
  3. शीतल/ एसटीडीआर में आवेदन राशि की मात्रा तक राशि को ब्लॉक कर दिया गया है|
  4. शीतल जमा/ एसटीडीआर फॉर्म में शेयरों के आवंटन के मामले में आवंटन राशि की सीमा तक शीतल जमा की आवश्यक इकाइयों को ब्रेक करने के लिए शाखाओं को ग्राहक से स्थायी निर्देश प्राप्त करने चाहिए।
  5. शीतल जमा/ एसटीडीआर को रू.1000/- की बजाय रू.1 के यूनिट में खोला जाता है। (वर्तमान में)
  6. एएसबीए मॉड्यूल में ट्रिकल फील्ड के माध्यम से जमा खाते में निधि को ब्लॉक और अनब्लॉक किया जाता है।

शेयर आवंटन के दौरान:

शाखा के साथ चालू खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए।

  1. चालू/ बचत खाते में शेष राशि की जांच करने के लिए प्रणाली, खाते में पर्याप्त राशि की उपलब्धता के मामले में सिस्टम द्वारा चालू/ बचत खाते को नामे किया जाता है और शीतल/ एसटीडीआर पर धारणाधिकार स्वत: जारी किया जाता है।
  2. खाते में गैर-उपलब्धता/ अपर्याप्त निधि रहने के मामले में, शेयर आवंटन खाते और खाते में उपलब्ध राशि में शेयर आबंटन राशि/ अंतर को शीतल जमा/ एसटीडीआर के समतुल्य से सिस्टम द्वारा इकाइयों की संख्या को ब्रेक किया जाता है।
  3. शीतल जमा में शेष इकाइयों, यदि कोई हो, को परिपक्वता तक जारी रखा जा सकता है।

शाखा के साथ चालू खाता न रखनेवाले ग्राहकों के लिए

  1. शीतल जमा/ अल्पावधि जमा (एसटीडीआर) इकाइयों को ब्रेक करने की प्रणाली, जो कि एक्स (X) आवेदन राशि को आवंटित शेयरों की संख्या के समतुल्य है। इकाइयों को आवंटन राशि की सीमा तक ब्रेक किया जाएगा। ब्रेकिंग में सुविधा हेतु रू. 1 की न्यूनतम इकाई से शीतल जमा की सटीक राशि के साथ खोला गया है।
  2. शाखाओं द्वारा शीतल जमा से शाखा में प्रशासनिक उद्देश्य से खोले गए सामान्य मौजूदा सामान्य चालू खाता में राशि को रूट किया जाता है।
  3. शीतल जमा में शेष इकाइयां, यदि कोई हो, परिपक्वता तक जारी रखी जा सकती है।

समयपूर्व आहरण पर दंड:

एफडी के समयपूर्व आहरण पर कोई दंड नहीं है।

एफडी की अवधि:

एफडी की अवधि 15 दिन और उससे अधिक होगी।।

एफडी पर ब्याज दर:

जमा पर ब्याज दर समय-समय पर विशेष दर के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा जिसका निर्धारण ट्रेजरी विभाग द्वारा किया जाएगा।

यदि आबंटन 15 दिनों से पूर्व किया जाता है, तो ब्रोकन इकाई पूर्वपरिपक्वता समाप्ति पर पूर्वभुगतान दंड के बिना चलाएमान इकाई के दिनों की संख्या के समतुल्य ब्याज प्राप्त करेगी। शेष इकाइयां अवधि की समाप्ति जारी रहेंगी और समान दर ब्याज प्राप्त करेंगी।

परिपक्वता पर शीतल जमा/ एसटीडीआर बंद हो जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभार्थी खाते में डीडी या आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया जाएगा। मौजूदा चालू खाते के मामले में राशि चालू खाते में जमा की जाएगी।

भावी ग्राहक जमा प्राप्त करने के लिए चालू खाता खोल सकते हैं।

शीतल जमा/ अल्पावधि जमा से लिंक चालू खाता खोलना :
केवाईसी अनुपालन के अधीन "महा एएसबीए प्लस" के लिए चालू खाता खोलना अनिवार्य नहीं है|