Azadi ka Amrit Mahatsav

शिक्षा ऋणों हेतु ब्याज सब्सिडी योजना

1.)केन्द्रीय सेक्टर ब्याज सब्सिडी योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शैक्षिक वर्ष 2009-10 से रू. 4.50 लाख तक वार्षिक सकल आय वाले पैतृक/परिवार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लयूएस) के छात्रों के लिए आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत भारत में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए अधिस्थगन के दौरान शिक्षा ऋण पर ब्याज प्रदान करने के लिए केंद्रीय सब्सिडी योजना की घोषणा की गई है।

पात्र छात्र प्राधिकृत प्रमाणित प्राधिकारी से आय प्रमाणपत्र के साथ किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

पात्रता

  1. आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत लिए गए शिक्षा ऋण।
  2. रु. 4.5 लाख वार्षिक पैतृक आय वाले छात्र।
  3. छात्रों ने एनएएसी से मान्यता प्राप्त संस्थानों या एनबीए या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर/ तकनीकी कार्यक्रमों से ही व्यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है। वे व्यावसायिक संस्थान/ कार्यक्रम, जो एनएएसी या एनबीए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें संबंधित नियामक निकाय अर्थात, मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी, नर्सिंग काउंसिल के लिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, कानून आदि के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
  4. केवल यूजी, पीजी के लिए एक बार के लिए स्वीकार्य- एकीकृत पाठ्यक्रम (स्नातक+स्नातकोत्तर) के लिए भी

स्वीकार्य।

2.) पढ़ो परदेश- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना।

  • यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों को ब्याज अनुदान के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान करती है। विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देना है।
  • यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में घोषित समुदायों से संबंधित छात्र को ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय सेक्टर योजना है, जो कि स्नातकोत्तर और एम.फिल/ पीएचडी स्तर पर विदेश में अध्ययन के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन की अवधि के लिए देय ब्याज हेतु ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।
 

पात्रता:-

  • छात्र को लागू पाठ्यक्रम के लिए विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल या पीएचडी स्तर पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए।
  • बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में कार्यरत उम्मीदवार या उसके माता-पिता/ अभिभावकों के सभी स्रोतों से कुल आय रु.6.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 

पात्र छात्र प्राधिकृत प्रमाणित प्राधिकारी से आय प्रमाणपत्र के साथ किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

3.) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) को विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी हेतु डॉ. अंबेडकर केन्द्रीय सेक्टर योजना

विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के छात्रों की शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा मिलेगा।

यह एक केंद्रीय सेक्टर योजना है, जो कि स्नातकोत्तर और एम.फिल/ पीएचडी स्तर पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु विदेश में अध्ययन के लिए ओबीसी और ईबीसी के छात्र को शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन की अवधि के लिए देय ब्याज हेतु ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।

पात्रता

छात्रों को लागू पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल या पीएचडी स्तर पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए।

आय सीमा

क. ओबीसी उम्मीदवारों के लिए, बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में कार्यरत उम्मीदवार या उसके माता-पिता/ अभिभावकों के सभी स्रोतों से कुल आय प्रति वर्ष रु.8.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

ख. ईबीसी उम्मीदवारों के लिए, बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में कार्यरत उम्मीदवार या उसके माता-पिता/ अभिभावकों के सभी स्रोतों से कुल आय प्रति वर्ष रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होगी।