चालू खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
चालू खाता खोलने के लिए विभिन्न प्रकार की इकाईयों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाना आवश्यक हैं। संदर्भ और जांच के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और प्रमाणित सत्य प्रतियां बैंक के अभिलेख हेतु प्रस्तुत की जानी हैं।
स्वामित्व संस्थान
निम्नलिखित में से कोई भी दो (ये स्वामित्व संस्थान के नाम से होने चाहिए)
पंजीकरण प्रमाणपत्र (फर्म के पंजीकृत होने के मामले में)
- नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाणपत्र/ लाइसेन्स
- बिक्री तथा आय कर विवरणी
- सीएसटी/ वैट प्रमाणपत्र
- बिक्री कर/ सेवा कर/ व्यवसाय कर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र/ पंजीकरण दस्तावेज
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय मेडिकल काउन्सिल, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी जैसे, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रैक्टिस प्रमाणपत्र, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार प्राधिकारी/ विभाग इत्यादि द्वारा स्वामित्व संस्थान के नाम से जारी किया गया पंजीकरण/ लाइसेन्स दस्तावेज
- डीजीएफटी कार्यालय द्वारा स्वामित्व संस्थान को जारी आईईसी (निर्यातक/आयातक कूट)
- एकल स्वामी के नाम से संपूर्ण आयकर विवरणी (मात्र पावती नहीं) जहां प्रदर्शित फर्म की आय को आयकर प्राधिकारियों द्वारा यथोचित रूप से संविक्षित किया गया हो/ पावती दी गई हो।
- स्वामित्व संस्थान के नाम से यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली, पानी और लैण्डलाइन टेलीफोन बिल
भागीदारी फर्म
- पंजीकरण प्रमाणपत्र
- भागीदारी विलेख
- कंपनी की ओर से व्यवसाय करने हेतु किसी भागीदार या फर्म के किसी कर्मचारी को दिया गया मुख्तारनामा
- कोई भी कार्यालयीन वैध दस्तावेज जो भागीदारों और मुख्तारनामाधारक व्यक्तियों तथा उनके पतों को अभिनिर्धारित करें।
- फर्म/ भागीदारों के नाम से टेलिफोन बिल
कंपनियाँ/एलएलपी
- निगमन प्रमाणपत्र और संस्था के अंतर्नियम व बहिर्नियम
- खाता खोलने हेतु निदेशक मंडल का प्रस्ताव और खाता परिचालित करने का प्राधिकार रखनेवाले व्यक्तियों की पहचान
- कंपनी की ओर से व्यवसाय करने हेतु इसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रदत्त मुख्तारनामा
- पैन आबंटन पत्र की प्रति
- टेलीफोन बिल की प्रति
ट्रस्ट और फाउंडेशन
- पंजीकरण प्रमाणपत्र
- इसकी ओर से व्यवसाय करने हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा
- ट्रस्टियों, उपनिवेशों, लाभार्थियों और मुख्तारनामाधारकों, संस्थापकों/ प्रबंधकों/ निदेशकों और उनके पतों की पहचान हेतु कोई कार्यालयीन वैध दस्तावेज
- फाउंडेशन/ एसोसिएशन के प्रबंधन निकाय का प्रस्ताव
- टेलीफोन बिल
उपर्युक्त के अलावा यथोचित रूप से भरा हुआ और संविक्षित खाता खोलने का फॉर्म, ग्राहक की जानकारी का फॉर्म, भागीदारी/ स्वामित्व (यथा प्रयोज्य) का पत्र, अन्य शाखा/ बैंक इत्यादि के पास खातों/ सुविधाओं के संबंध में घोषणा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
केवाईसी मानदण्डों के अंतर्गत अपेक्षित वैयक्तिक/ वैयक्तिकों जैसे कि स्वामी/ भागीदार/ निदेशक/ ट्रस्टी/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इत्यादि की पहचान और पते के साक्ष्य के दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
पहचान के साक्ष्य (निम्नलिखित में से कोई एक)
- पासपोर्ट
- पैनकार्ड
- मतदाता पहचान कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेन्स
- नरेगा द्वारा जारी जॉबकार्ड (राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते और आधार क्रमांक के ब्योरे शामिल हों।
- पहचानपत्र (बैंक की संतुष्टि के अधीन)
- बैंक की संतुष्टि के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्राधिकारी या लोक सेवक का पत्र जो ग्राहक की पहचान और पते की पुष्टि करता हो।
पते के साक्ष्य (निम्नलिखित में से कोई एक)
- टेलीफोन बिल
- बैंक अकाउंट विवरण
- किसी प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्राधिकारी का पत्र
- बिजली का बिल
- राशन कार्ड
- नियोक्ता का पत्र (बैंक की संतुष्टि के अधीन)
- राज्य सरकार या समकक्ष पंजीकरण प्राधिकारी के पास यथोचित रूप से पंजीकृत किराया करार जो ग्राहक का पता प्रदर्शित करता हो।
यदि कोई एकल दस्तावेज पहचान और पते, दोनों के उद्देश्यों को पूर्ण करता हो तो इसके लिए कोई अलग दस्तावेज आवश्यक नहीं है।