शिकायत / शिकायतों का निवारण :
शिकायत / शिकायतों का निवारण :
ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करना चाहे या ग्राहक सेवा के लिए कोई सुझाव देना चाहे, इसलिए हर महीने के 15वें दिन (अगर 15वे दिन कोई छुट्टी हो तो एक दिन पूर्व) पर शाखाओं, अंचल कार्यालयों साथ ही प्रधान कार्यालय में "ग्राहक दिवस" मनाया जाता है।
- किसी भी शिकायत के मामले में, मामले के तत्काल निवारण के लिए सबसे पहले मामला संबंधित शाखा प्रबंधक के ध्यान में लाया जा सकता है।
- यदि ग्राहक शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, तो मामले को संबंधित अंचल प्रमुख के समक्ष उठाया जा सकता है।
- यदि शिकायतकर्ता अभी भी प्राप्त प्रतिक्रियाओं से असंतुष्ट महसूस करता है, तो वह मामले की पूरी जानकारी देते हुए प्रधान कार्यालय में ग्राहकों की शिकायत / शिकायतों के निपटान के लिए नामित बैंक के प्रधान नोडल अधिकारी के पास शिकायत भेज सकता है।
उपरोक्त सभी मशीनरी / चैनलों को शिकायत करने के बाद भी यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो वह बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को आवेदन कर सकता है। किसी भी मामले में, अगर शिकायत एक महीने से अधिक समय से अनसुलझी रहती है या अगर वह बैंक द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता निम्नलिखित का आश्रय लेने के लिए स्वतंत्र है:
- आरबीआई लोकपाल योजना 2006 के तहत राज्य की राजधानियों में स्थित बैंकिंग लोकपाल
- जन शिकायत निदेशालय, भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय, संसद मार्ग, नई दिल्ली
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत जिला उपभोक्ता फोरम
- अंचल में जन शिकायत के लिए नोडल अधिकारी
- प्रधान कार्यालय में जन शिकायत के लिए नोडल अधिकारी
- डीआरटी के लिए नोडल अधिकारी
- ऑनलाइन शिकायत फ़ॉर्म भरने के लिए यहां क्लिक करें
- एटीएम संबंधित लेनदेन के लिए शिकायत फ़ॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
- निवेशक शिकायत वृद्धि मैट्रिक्स
- डिजिटल चैनल के लिए ऑनलाइन विवाद निवारण [ओडीआर]
शिकायत दर्ज करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
1. मैं अपनी शिकायत/प्रश्न/सेवा अनुरोध कहां दर्ज कर सकता हूं?
शिकायत बैंक की वेबसाइट, शाखा में लिखित आवेदन, ई-मेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप बैंकिंग, कॉल सेंटर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुख्यालय शिवाजीनगर में लिखित आवेदन के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। पुणे .
2. मैं बैंक की वेबसाइट के माध्यम से शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं?
बैंक की आधिकारिक वेबसाइट https://bankofmaharashtra.in पर जाएँ, फिर “शिकायत दर्ज करें” विकल्प पर क्लिक करें।
एक पेज का उपयोगकर्ता के अनुकूल शिकायत दर्ज करने का पेज खुलेगा, फिर ड्रॉपडाउन से शिकायतकर्ता का नाम, खाता संख्या, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, शाखा, शिकायत का प्रकार, श्रेणी , टिप्पणी, लेन-देन की तारीख और राशि जैसी सभी जानकारी भरें या चुनें और दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि लागू हो) और फिर कैप्चा टाइप करें और फिर शिकायत फ़ॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक अद्वितीय शिकायत आईडी तैयार की जाएगी । कृपया ट्रैकिंग उद्देश्य या भविष्य के संदर्भ के लिए शिकायत आईडी को नोट कर लें।
स्थिति कैसे जान सकता हूँ ?
आप वेबसाइट में निम्नलिखित विकल्प के माध्यम से अपनी मौजूदा शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं :
हमसे संपर्क करें> शिकायतें> ऑनलाइन शिकायत फ़ॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें> मौजूदा शिकायत प्रबंधित करें> आगे बढ़ें। फिर अपनी विशिष्ट शिकायत आईडी और कैप्चा दर्ज करें, फिर खोज बटन पर क्लिक करें।
आपको यहाँ शिकायत का पूरा विवरण और शिकायत की स्थिति मिल जाएगी।
4. जब मेरी शिकायत उचित निवारण के बिना बंद कर दी जाए या मैं बैंक के उत्तर से संतुष्ट न होऊं तो मुझे क्या करना चाहिए?
शिकायत बंद होने के बाद आपको समापन टिप्पणी सहित एक ई-मेल प्राप्त होगा तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर फीडबैक लिंक सहित एसएमएस प्राप्त होगा, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं तथा 30 दिनों के भीतर एक बार शिकायत को पुनः खोलने का विकल्प भी उपलब्ध है ।
5. अपनी शिकायत या किसी अन्य जानकारी के लिए किससे संपर्क करूं?
आप अपनी शाखा से संपर्क कर सकते हैं, या मेल आईडी hocomplaints@mahabank.co.in पर लिख सकते हैं या 020-25614517/515/518/530 पर संपर्क कर सकते हैं