Azadi ka Amrit Mahatsav

शिकायत / शिकायतों का निवारण :

शिकायत / शिकायतों का निवारण :

ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करना चाहे या ग्राहक सेवा के लिए कोई सुझाव देना चाहे, इसलिए हर महीने के 15वें दिन (अगर 15वे दिन कोई छुट्टी हो तो एक दिन पूर्व) पर शाखाओं, अंचल कार्यालयों साथ ही प्रधान कार्यालय में "ग्राहक दिवस" मनाया जाता है।

  1. किसी भी शिकायत के मामले में, मामले के तत्काल निवारण के लिए सबसे पहले मामला संबंधित शाखा प्रबंधक के ध्यान में लाया जा सकता है।
  2. यदि ग्राहक शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, तो मामले को संबंधित अंचल प्रमुख के समक्ष उठाया जा सकता है।
  3. यदि शिकायतकर्ता अभी भी प्राप्त प्रतिक्रियाओं से असंतुष्ट महसूस करता है, तो वह मामले की पूरी जानकारी देते हुए प्रधान कार्यालय में ग्राहकों की शिकायत / शिकायतों के निपटान के लिए नामित बैंक के प्रधान नोडल अधिकारी के पास शिकायत भेज सकता है।

उपरोक्त सभी मशीनरी / चैनलों को शिकायत करने के बाद भी यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो वह बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को आवेदन कर सकता है। किसी भी मामले में, अगर शिकायत एक महीने से अधिक समय से अनसुलझी रहती है या अगर वह बैंक द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता निम्नलिखित का आश्रय लेने के लिए स्वतंत्र है:

  1. आरबीआई लोकपाल योजना 2006 के तहत राज्य की राजधानियों में स्थित बैंकिंग लोकपाल
  2. जन शिकायत निदेशालय, भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय, संसद मार्ग, नई दिल्ली
  3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत जिला उपभोक्ता फोरम