सुविधा | अवधि ऋण (टीएल) |
प्रयोजन | हाई-टेक कृषि परियोजनाएं (हरित गृह/ पॉली हाउस/ शेड नेट/ प्री कूलिंग/ शीत भंडारण आदि) |
पात्रता | सभी किसान- व्यक्ति/ संयुक्त भू-धारक |
रकम | परियोजना लागत/ अनुमानों के अनुसार |
मार्जिन | - रु.1.60 लाख तक की सीमा - शून्य
- रु.1.60 लाख से अधिक की सीमा - 15% से 25%
(वित्त के प्रयोजन व मात्रा के आधार पर) |
ब्याज की दर | रु.10.00 लाख तक: 1 वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस@0.50% + 2.00% रु.10.00 लाख से अधिक: 1 वर्ष एमसीएलआर + बीएसएस @ 0.50% + 3.00% |
प्रतिभूति | - फसलों/ अन्य आस्तियों का दृष्टिबंधन और
- तृतीय पक्ष की गारंटी/ भूमि का बंधक
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पुनर्भुगतान | गतिविधि के नकदी-प्रवाह के आधार पर 5 से 9 वर्ष के भीतर |
अन्य शर्तें | - इकाई/ परियोजना स्थापित करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों/ विभागों से सभी सांविधिक लाइसेंस, अनुमतियां।
- एनबीबी/ एनएचएम से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दस्तावेज़ीकरण का पालन करने पर अर्थसहाय्य (सब्सिडी) उपलब्ध है।
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पेपर आवश्यकता | - ऋण आवेदन अर्थात फॉर्म संख्या – 138 व अनुलग्नक - बी 2
- 7/12, 8 ए, 6 डी के सभी सार व आवेदक का चतुर्सीमा
- पीएसीएस समेत निकटवर्ती वित्तीय संस्थानों से आवेदक का बेबाकी प्रमाणपत्र
- जहां भूमि का बंधक किया जाना हो वहां रु.1.60 लाख से अधिक के ऋण हेतु बैंक के पैनल पर मौजूद वकील से कानूनी शोध
- ऋण के प्रयोजन के आधार पर मूल्य कोटेशन/ योजना अनुमान/ अनुमतियां आदि
- गारंटी फॉर्म एफ -138
- गारंटीकर्ताओं के सभी 7/12, 8 ए और पीएसीएस के बकाया प्रमाणपत्र
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