महा घर आवास ऋण
ब्योरे | : | विवरण |
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ऋण की अधिकतम राशि | : | रू.30.00 लाख |
प्रतिभूति | : | मकान/ फ्लैट का रजिस्टर्ड/ इक्वीटेबल बंधक |
मार्जिन | : | रू.20.00 लाख की सीमा तक 10% रू.20.00 लाख से अधिक पर 15% |
ब्याज दर | : | ब्याज दर के लिए यहां क्लिक करें |
पुर्नभुगतान | : | अधिस्थगन सहित अधिकतम 360 ईएमआई |
अधिस्थगन | : | 18 महीने। ब्याज अधिस्थगन के दौरान पूंजीकृत किया जाना चाहिए। |
प्रसंस्करण प्रभार
ईडब्ल्यूएस | एलआईजी | एमआईजी-I* | एमआईजी-II * | |
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सब्सिडी प्राप्त ऋण राशि | रु. 6.00 लाख तक - शून्य | रु. 6.00 लाख तक - शून्य | रु. 9.00 लाख तक - शून्य | रु. 12.00 लाख तक - शून्य |
सब्सिडी प्राप्त ऋण राशि से अधिक | रु. 6.00 लाख से अधिक रहने पर- न्यूनतम राशि रू. 2000/- के साथ यथानुपात आधार पर सामान्य प्रभार का 50% | रु. 6.00 लाख से अधिक रहने पर- न्यूनतम राशि रू. 2000/- के साथ यथानुपात आधार पर सामान्य प्रभार का 50% | रु. 9.00 लाख से अधिक रहने पर- न्यूनतम राशि रू. 2000/- के साथ यथानुपात आधार पर सामान्य प्रभार का 50% | रु. 12.00 लाख से अधिक रहने पर- न्यूनतम राशि रू. 2000/- के साथ यथानुपात आधार पर सामान्य प्रभार का 50% |
* वर्तमान में यह योजना 01.01.2017 से 1 वर्ष तक वैध है और यह उसकी मौजूदगी तक लागू रहेगी।
अन्य शर्तें:
- पीएमएवाई सीएलएसएस योजना के अनुसार आवेदक और/ या उसके परिवार के सदस्यों का भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभार्थी से इस संबंध में एक घोषणापत्र/ शपथ पत्र प्राप्त करना चाहिए।
- उपरोक्त योजना केवल पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) के अंतर्गत पात्र मामलों के लिए लागू है।
- पीएमएवाई योजना के अंतर्गत प्राप्त सीएलएसएस सब्सिडी को इस योजना के अंतर्गत सीधे ऋण खाते में जमा किया जाना चाहिए और उसके बाद बकाया राशि के आधार पर ईएमआई को संशोधित किया जाना चाहिए। संशोधित ईएमआई को लाभार्थी द्वारा भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी। लाभार्थी को भारत सरकार द्वारा दिए गए लाभ के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए और ईएमआई पर उसके परिणामी प्रभाव को समझा जाना चाहिए।
- आम जनता के आवास ऋण के लिए लागू अन्य सभी नियम व शर्तें लागू होंगी।