महाबैंक कमर्शियल लीज रेंटल डिस्काउंटिंग योजना
मापदंड | विवरण |
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उद्देश्य | उधारकर्ताओं की तरलता असंतुलन, व्यवसाय के उद्देश्यों हेतु आस्तियों का अधिग्रहण अथवा विधिसम्मत आर्थिक गतिविधियों हेतु (किसी सट्टा उद्देश्यों हेतु ऋण राशि का उपयोग न किया जाए) |
पात्रता | 18-65 वर्ग समूह के व्यक्तिगत/ संयुक्त मालिक |
स्वामित्वधारी फर्म/ साझेदारी फर्म/ एलएलपी/ प्रा.लिमिटेड/ लिमिटेड कंपनियों, के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक भवन/ परिसर जिन्हें दीर्घावधि लीज पर दिया गया है तथा भविष्य में प्राप्य किराए पर ऋण लेने के इच्छुक हैं। | |
वैयक्तिक/ साझेदारी फर्म/ प्रा.लिमिटेड कंपनियाँ जो कम से कम 1 वर्ष से स्थापित हैं जिनके नाम पर मालकीयत वाली वाणिज्यिक संपत्ति/ या भवन, जो भार रहित हैं तथा किराए पर दिए जाने हैं/ या प्रतिष्ठित एमएनसी/ बैंकों/ पीएसयू/ प्रा. कंपनियों/ बड़े व मध्यम आकार के कार्पोरेट्स/ सरकारी कार्यालयों (केंद्र व राज्य दोनों)/ प्रतिष्ठित सार्वजनिक निकाय जैसे नगर निगम इत्यादि को दीर्घावधि लीज पर दिए गए हैं। | |
किन्तु, संपत्तियाँ स्कूल, कॉलेजों और अनाथालयों, अस्पतालों, ओल्ड एज होम आदि जैसी सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं को किराए पर नहीं दी जानी चाहिए या किराए पर नहीं दी गई हों। | |
सुविधा का स्वरूप | ड्रॉप-लाइन ओडी लिमिट या मियादी ऋण |
वित्त की मात्रा | न्यूनतम : रू. 10.00 लाख |