बचत बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
बचत खाता खोलने के लिए विभिन्न प्रकार की इकाईयों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। संदर्भ और जांच के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और प्रमाणित सत्य प्रतियां बैंक के अभिलेख हेतु प्रस्तुत की जानी हैं।
वैयक्तिक
पहचान के साक्ष्य (निम्नलिखित में से कोई एक)
- पासपोर्ट
- पैनकार्ड या फॉर्म क्र.60/61 (यथा प्रयोज्य)
- मतदाता पहचान कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेन्स
- नरेगा द्वारा जारी जॉबकार्ड (राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते और आधार क्रमांक के ब्योरे शामिल हों।
- पहचानपत्र (बैंक की संतुष्टि के अधीन)
- बैंक की संतुष्टि के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्राधिकारी या लोक सेवक का पत्र जो ग्राहक की पहचान और पते की पुष्टि करता हो।
पते के साक्ष्य (निम्नलिखित में से कोई एक)
- टेलीफोन बिल
- बैंक खाते का विवरण
- किसी प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्राधिकारी का पत्र
- बिजली का बिल
- राशन कार्ड
- नियोक्ता का पत्र (बैंक की संतुष्टि के अधीन)
- राज्य सरकार या समकक्ष पंजीकरण प्राधिकारी के पास यथोचित रूप से पंजीकृत किराया करार जो ग्राहक का पता प्रदर्शित करता हो।
यदि कोई एकल दस्तावेज पहचान और पते, दोनों के उद्देश्य को पूर्ण करता हो तो इसके लिए कोई अलग दस्तावेज आवश्यक नहीं है।
निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज अपेक्षित होंगे –
अवयस्क के खाते
- यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति की गई है तो इसके लिए न्यायालय का आदेश
- यदि संरक्षक अनपढ़ है तो सक्षम प्राधिकारी से अवयस्क का जन्म दिनांक प्रमाणपत्र
ट्रस्ट और फाउंडेशन
- पंजीकरण प्रमाणपत्र
- इसकी ओर से व्यवसाय करने हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा
- ट्रस्टियों, उपनिवेशों, लाभार्थियों और मुख्तारनामाधारकों, संस्थापकों/ प्रबंधकों/ निदेशकों और उनके पतों की पहचान हेतु कोई कार्यालयीन वैध दस्तावेज
- फाउंडेशन/ एसोसिएशन के प्रबंधन निकाय का प्रस्ताव
- टेलीफोन बिल
उपर्युक्त के अलावा यथोचित रूप से भरा हुआ और जांचा हुआ खाता खोलने का फॉर्म, ग्राहक की जानकारी का फॉर्म प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
केवाईसी मानदण्डों के अंतर्गत अपेक्षित वैयक्तिक/ वैयक्तिकों जैसे कि स्वामी/ भागीदार/ निदेशक/ ट्रस्टी/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इत्यादि की पहचान और पते के साक्ष्य के दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।