गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा विवरण
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा के योजना का विवरण
क्र. | मापदंड | दिशानिर्देश |
नाम |
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उद्देश्य |
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सुविधा की प्रकृति |
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पात्र उधारकर्ता |
• सभी व्यावसायिक उद्यम / एमएसएमई / ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 29.2.2020 को 50 करोड़ रुपये तक के कुल ऋण बकाया (केवल निधि आधारित) के साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त किया है। • योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए उधारकर्ता खाते 29 फरवरी, 2020 को पहले से बकाया 60 दिनों के बराबर या उससे कम होना चाहिए।
• 26 क्षेत्रों में सभी व्यावसायिक उद्यम / एमएसएमई जो कि कामत कमेटी द्वारा रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क (अनुलग्नक I के रूप में संलग्न) अभिनिर्धारित हैं और हेल्थकेयर क्षेत्र, जिन्होंने ऋणदाता संस्थानों से 29.02.2020 तक रु.50 करोड़ से अधिक और रु.500 करोड़ से अधिक नहीं के कुल ऋण बकाया (केवल निधि आधारित) के साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण लिया है । • ईसीएलजीएस 2.0 के अंतर्गत पात्र होने के लिए, उधारकर्ता खाते 29 फरवरी, 2020 तक पहले से बकाया 30 दिनों के बराबर या उससे कम होने चाहिए।
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वित्त की प्रमात्रा |
• अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण सुविधा के रूप में पात्र उधारकर्ताओं को जीईसीएल निधियन की राशि, 29 फरवरी, 2020 के अनुसार रु.50 करोड़ (केवल निधि आधारित) तक उनके कुल ऋण बकाया का 20% तक होगा बशर्ते उधारकर्ता सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
• पात्र उधारकर्ताओं को जीईसीएल फंडिंग की राशि या तो अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मियादी ऋण सुविधा और/ या गैर-निधि आधारित सुविधा या दोनों के संमिश्र के रूप में, 29 फरवरी, 2020 को रु.500 करोड़ तक उनके कुल क्रेडिट बकाया (केवल निधि आधारित) का 20% तक होगी, बशर्ते उधारकर्ता सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
• एलएलजीएस 2.0 के अंतर्गत ऋण सुविधा निधि आधारित या गैर-निधि आधारित सुविधा या दोनों के संमिश्र के रूप में हो सकती है। | |
अवधि |
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अधिअधिस्थगन |
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संवितरण व पुनर्भुगतान |
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मार्जिन |
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गैर-वित्त पोषित सुविधा के लिए ब्याज की दर / कमीशन |
एमएसएमई • आरएलएलआर + 0.05%, न्यूनतम 7.5% और अधिकतम 9.25% तक आरओआई के अधीन। (इस ऋण सुविधा के पूरे कार्यकाल के दौरान)।
• एमसीएलआर + मामला दर मामला आधार पर मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा 0.20% से 1% तक विस्तारित (इस ऋण सुविधा के पूरे कार्यकाल के दौरान 7.55% की न्यूनतम और अधिकतम 9.25% तक आरओआई)। गैर-वित्त पोषित सुविधा पर कमीशन: -
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प्रतिभूति | • नकदी प्रवाह (चुकौती सहित) और प्रतिभूति के संदर्भ में मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं के साथ दूसरा शुल्क • NCGTC के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक के अधीन, 25 लाख रुपये तक के सभी ऋणों (29 फरवरी, 2020 तक बकाया जीईसीएल के अंतर्गत स्वीकृत ऋण) के संबंध में, दूसरे शुल्क का निर्धारण माफ कर दिया गया है। | |
संपार्श्विक | इस योजना के अंतर्गत विस्तारित अतिरिक्त ऋण के लिए कोई अतिरिक्त संपार्श्विक नहीं मांगा जाएगा। | |
योजना वैधता | यह योजना एनसीजीटीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों को जारी करने की तारीख से 31.03.2021 तक या जब तक जीईसीएल के अंतर्गत 3,00,000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर नहीं हो जाती है, तब तक जीईसीएल (ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0 दोनों को ध्यान में लेते हुए) के अंतर्गत, जो भी पहले हो, स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी हालांकि, 31 मार्च, 2021 के बाद लेकिन 30 जून, 2021 तक संवितरण का लाभ उठाया जा सकता है। गैर-निधि आधारित भाग के अंतर्गत सुविधा का लाभ मंजूर सुविधा के 5 साल के कार्यकाल के दौरान लिया जा सकता है, बशर्ते पहले किश्त का उपयोग 30 जून, 2021 को या उससे पहले किया गया हो। | |
गारंटी कवरेज |
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गारंटी शुल्क | इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सभी ऋण सुविधाओं के लिए कोई गारंटी शुल्क नहीं | |
प्रसंस्करण शुल्क | शून्य | |
पूर्वभुगतान शुल्क | शून्य | |
प्रलेखन/ अन्य शुल्क | मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार |
संकल्प ढांचे पर कामत समिति द्वारा अभिनिर्धारित 26 क्षेत्र
क्र. | दिनांक 04.09.2020 की अपनी रिपोर्ट द्वारा संकल्प ढांचे पर कामत समिति द्वारा अभिनिर्धारित 26 क्षेत्र |
ऑटो अवयव | |
ऑटो डीलरशिप | |
ऑटोमोबाइल विनिर्माण * | |
विमानन ** | |
निर्माण सामग्री - टाइलें | |
सीमेंट | |
रसायन | |
निर्माण | |
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स / एफएमसीजी | |
कॉर्पोरेट रिटेल आउटलेट्स | |
रत्न और आभूषण | |
होटल , रेस्तरां, पर्यटन | |
लोहा और इस्पात विनिर्माण | |
लॉजिस्टिक्स | |
अलौह धातु | |
फार्मास्यूटिकल्स विनिर्माण | |
प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण | |
प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण | |
पोर्ट और पोर्ट सेवा | |
शक्ति • जनरेशन • पारेषण • वितरण | |
रियल एस्टेट • आवासीय • व्यावसायिक | |
सड़कें | |
शिपिंग | |
चीनी | |
कपड़ा | |
ट्रेडिंग - थोक |