कृषि स्नातक के लिए कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यापार केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तपोषण
कृषि स्नातक के लिए कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यापार केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तपोषण |
---|
सुविधा का प्रकार | अवधि ऋण(टीएल) |
प्रयोजन | - कृषि क्लीनिक की स्थापना
- कृषि व्यापार केंद्रों की स्थापना
|
पात्रता | - राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) / केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों / आईसीएआर / यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कृषि एवं पूरक विषयों में स्नातक।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से कृषि और पूरक विषयों में डिप्लोमा।
- कृषि और पूरक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ विज्ञान स्नातक
|
रकम | - व्यक्ति: अधिकतम 10 लाख रुपये,
- समूह (5 सदस्य): अधिकतम 50 लाख रुपये
|
मार्जिन | - 5.00 लाख रुपये तक की सीमा: शून्य
- 5.00 लाख रुपये से ऊपर की सीमा: 15% से 25%
(हालांकि, एससी/ एसटी, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थियों को रियायतें उपलब्ध होंगी) |
ब्याज की दर | कृषि अग्रिमों पर लागू ब्याज दर |
सुरक्षा | - रु.5.00 लाख तक की सीमा:
- बैंक ऋण से उत्पन्न संपत्तियों का दृष्टिबंधन (हाइपोथेकेशन)
- 5.00 लाख रुपये से ऊपर की सीमा:
- बैंक ऋण से उत्पन्न संपत्तियों का दृष्टिबंधन (हाइपोथेकेशन)
- भूमि / अन्य संपत्ति का बंधक।
|
पुनर्भुगतान | नकदी प्रवाह के आधार पर 5 से 10 साल |
सब्सिडी | बैंक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित परियोजना की पूंजीगत लागत का 25% क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी नाबार्ड से उपलब्ध है। एससी, एसटी, महिला और अन्य वंचित वर्गों और उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के उम्मीदवारों के संबंध में यह सब्सिडी 33.33% होगी। |
अन्य नियम और शर्तें | आवेदक को मैनेज द्वारा अनुमोदित व राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना चाहिए |
पेपर आवश्यकता | - ऋण आवेदन यानी फॉर्म संख्या -138, और और संलग्नक - बी 2
- सभी 7/12, 8 ए, 6 डी निष्कर्ष, आवेदक के चतुर्सीमा
- पीएसीएस समेत आसपास के वित्तीय संस्थानों से आवेदक का बेबाकी प्रमाणपत्र।ं
- जहां भूमि बंधक होनी है वहां 1 लाख रुपये से ऊपर के ऋण के लिए बैंक के पैनल पर मौजूद वकील से कानूनी खोज।
- ऋण के उद्देश्य के आधार पर मूल्य कोटेशन/ योजना अनुमान/ अनुमतियां इत्यादि
- गारंटी फॉर्म एफ -138
- गारंटीकर्ता के सभी 7/12, 8 ए और पीएसीएस बकाया प्रमाणपत्र
|