फ्लोटिंग दर बचत बॉण्ड, 2020 (करयोग्य)
- भारत सरकार ने 01 जुलाई, 2020 से अस्थिर दर बचत बॉण्ड, 2020 (करयोग्य) योजना की शुरुवात करने की घोषणा की।
- पात्रता: यह बॉण्ड व्यक्तियों (संयुक्त होल्डिंग सहित) और हिन्दू अविभाज्य परिवार के लिए निवेश हेतु खुला है। इस बॉण्ड में निवेश करने हेतु एनआरआई पात्र नहीं हैं।
- विशेषताएं: इस योजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:
- बॉण्ड लेजर खाते के रूप में बॉण्ड हेतु आवेदन केवल नामित शाखा में ही स्वीकार किए जाएंगे।
नामित शाखाओं की सूची प्राप्त करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। - बॉण्ड केवल गैर संचयी फॉर्म में जारी किए जाएंगे। बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक रूप से प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाएगा। 01 जनवरी 2021 को कूपन का भुगतान 7.15% पर किया जाएगा। अगले अर्धवार्षिक के लिए ब्याज दर का निर्धारण प्रत्येक छह माह में किया जाएगा। संचयी आधार पर ब्याज भुगतान का कोई विकल्प नहीं है।
- बॉण्ड में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- आयकर: आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बॉण्डधारक की प्रासंगिक स्थिति के अनुसार बॉण्ड पर ब्याज कर योग्य होगा।
- संपत्ति कर: बॉण्ड को संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट प्राप्त है।
- बॉण्ड जारी होने के दिनांक से 7 (सात) वर्ष की समाप्ति पर पुनर्भुगतान किया जाएगा। समयपूर्व रिडेम्पसन की अनुमति केवल वरिष्ठ नागरिकों की विशेष श्रेणी हेतु दी जाएगी।
- ये बॉण्ड अनुषंगी बाजार में व्यापार योग्य नहीं हैं तथा बैंकिंग संस्थान, गैर-बैंकिंग वितीय कंपनियों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण हेतु संपार्श्विक के रूप पात्र नहीं हैं।
- बॉण्ड की एकल धारक या जीवित एकल धारक, व्यक्ति के रूप में नामकरण कर सकता है।